गांजा की कीमत 4.14 लाख, मोबाइल समेत कुल 4.24 लाख रुपये का सामान जब्त
कोमाखान। थाना कोमाखान पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम टेमरी स्थित काली मंदिर के पास एक युवक को 8.290 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से गांजा, मोबाइल फोन सहित कुल 4 लाख 24 हजार 500 रुपये का सामान जब्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार 25 अगस्त 2026 को सउनि सिकंदर भोई हमराह आरक्षक क्रमांक 169, 916 एवं 193 के साथ अधिग्रहित वाहन क्रमांक CG 04 QT 8247 में विवेचना किट, लैपटॉप व प्रिंटर लेकर कोमाखान चौकड़ी एनएच-353 मार्ग पर वाहन चेकिंग के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम टेमरी में काली मंदिर के पास एक व्यक्ति बैग में अवैध गांजा रखकर बस का इंतजार कर रहा है।
सूचना पर पुलिस ने मुखबिर सूचना पंचनामा एवं बिना वारंट तलाशी पंचनामा तैयार किया। आरक्षक क्रमांक 916 जगदीश दीवान को आवश्यक दस्तावेज एसडीओपी कार्यालय बागबाहरा भेजा गया। इस दौरान कोमाखान की ओर से आ रहे देवेन्द्र धीवर (36), निवासी लुकुपाली तथा करण सोनवानी (29), निवासी कोमाखान को सूचना से अवगत कराकर धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर गवाह बनाया गया।
पुलिस टीम गवाहों के साथ काली मंदिर, ग्राम टेमरी पहुंची और घेराबंदी कर एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम शिबु मुण्ड (27), पिता सुमंत कुमार मुण्ड, निवासी बनीजरा, थाना जुनागढ़, जिला कालाहांडी, ओडिशा बताया। पुलिस ने उसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया। पूछताछ में आरोपी ने बैग में गांजा होना स्वीकार करते हुए बताया कि वह गांजा जुनागढ़ ओडिशा से मंडला मध्यप्रदेश लेकर जा रहा था।
धारा 50 का नोटिस देकर ली तलाशी
पुलिस ने आरोपी को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत नोटिस देकर संवैधानिक संरक्षण के बारे में बताया तथा मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी कराने के अधिकार की जानकारी दी। आरोपी ने मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी से अपने कब्जे के बैग की तलाशी कराने के लिए लिखित सहमति दी। इसके बाद पुलिस स्टाफ, वाहन और गवाहों की तलाशी लेने के पश्चात आरोपी के ग्रे रंग के पिट्ठू बैग की गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई।
तलाशी में बैग के अंदर खाकी रंग के टेप से पैक किए हुए 7 पैकेट गांजा बरामद हुए। आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब से आसमानी रंग का OPPO कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल, एक प्रति धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस भी बरामद किया गया। पुलिस ने बरामदगी एवं तलाशी पंचनामा तैयार किया।
8.290 किलो गांजा, कीमत 4.14 लाख
बरामद पदार्थ को गवाहों के समक्ष जांचने पर गांजा जैसा पाया गया। इसके बाद तौलकर्ता योगेश यादव (27), निवासी लुकुपाली को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन के साथ बुलाया गया। मशीन का 100 ग्राम बाट रखकर सत्यापन किया गया, जिसमें मशीन सही पाई गई। आरोपी के बैग में रखे सातों पैकेटों को बैग सहित तौलने पर कुल वजन 8.290 किलोग्राम पाया गया, जिसकी कीमत 4,14,500 रुपये बताई गई। गांजे को उसी ग्रे रंग के पिट्ठू बैग में सीलबंद किया गया।
आरोपी की जामा तलाशी में अन्य कोई जप्ती योग्य वस्तु नहीं मिली। गांजा रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आरोपी को धारा 67 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया। आरोपी ने लिखित रूप से कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया।
4.24 लाख रुपये की कुल जब्ती
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ग्रे रंग का पिट्ठू बैग, बैग सहित 8.290 किलो गांजा कीमत 4,14,500 रुपये, OPPO मोबाइल कीमत 10,000 रुपये तथा धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस की एक प्रति जब्त की। जब्त सामान की कुल कीमत 4,24,500 रुपये बताई गई है।
आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में अपराध दर्ज
पुलिस के अनुसार आरोपी शिबु मुण्ड का कृत्य धारा 20(B)(II)(B) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तारी का कारण बताया गया और गिरफ्तारी पूर्व सूचना देकर गवाहों के समक्ष 25 अगस्त 2026 को दोपहर 12:50 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने के कारण आरोपी के परिजनों को मोबाइल के माध्यम से गिरफ्तारी की सूचना दी गई।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया तथा आरोपी के विरुद्ध थाना कोमाखान में बिना नंबरी देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2026, धारा 20(B)(II)(B) एनडीपीएस एक्ट कायम कर विवेचना में लिया। देहाती नालसी 25 अगस्त को दोपहर 1:25 बजे ली गई। प्रकरण की कायमी की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी गई है।
- कार्रवाई में सउनि सिकंदर भोई के साथ आरक्षक क्रमांक 169, 916 एवं 193 की भूमिका रही।



