महासमुंद में नकली होलोग्राम वाली शराब तस्करी के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश, 3,229 लीटर से ज्यादा शराब जब्त; 7 आरोपी गिरफ्तार कंटेनर में 345 पेटी और डस्टर कार से 25 पेटी गोवा शराब बरामद, नकली लेबल-होलोग्राम का खुलासा; शराब, वाहन और मोबाइल समेत ₹50.30 लाख की संपत्ति जब्त
महासमुंद/सरायपाली। जिले में अवैध गतिविधियों और नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरायपाली पुलिस ने नकली होलोग्राम और छत्तीसगढ़ स्टेट के नकली लेबल लगाकर भारी मात्रा में शराब की तस्करी करने वाले कथित संगठित सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की कार्रवाई में कंटेनर ट्रक, डस्टर कार और आरोपियों के कब्जे से कुल 370 पेटी तथा 3,229 लीटर 860 मिलीलीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत ₹22,15,120 बताई गई है। मामले में आबकारी एक्ट के साथ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार शराब तस्करी का यह नेटवर्क महासमुंद के अलावा सारंगढ़, रायगढ़ और जांजगीर जिले के विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पुलिस जांच में शराब की थोक खरीद, परिवहन, बिक्री तथा नकली होलोग्राम और लेबल से जुड़ी कड़ियों का पता लगाया गया है।
सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध विशेष अभियान के दौरान राजेश पटेल, अजित पटेल और अमित पटेल को अवैध शराब परिवहन करते पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से डस्टर कार क्रमांक CG 04 PS 3481 में 25 पेटी में रखे 1,192 पौव्वा अंग्रेजी शराब गोवा बरामद किए गए।
इन 25 पेटियों में बरामद शराब की कुल मात्रा 214 लीटर 560 मिलीलीटर बताई गई है, जिसकी कीमत ₹1,43,040 है। इसके बाद आरोपी अमित पटेल के मेमोरण्डम के आधार पर उसके कब्जे से विभिन्न ब्रांड की 46 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। प्रत्येक बोतल में 750 मिलीलीटर शराब थी। इन 46 बोतलों में कुल 34 लीटर 500 मिलीलीटर शराब मिली, जिसकी कीमत ₹84,880 बताई गई है।
इस प्रकार डस्टर कार और अमित पटेल के कब्जे से मिली शराब की कुल मात्रा 249 लीटर 60 मिलीलीटर तथा कीमत ₹6,42,920 पेटी गोवा शरा
पुलिस की कार्रवाई में कंटेनर ट्रक क्रमांक HR 38 X-3420 भी पकड़ा गया। कंटेनर के अंदर 345 पेटी पौवा गोवा अंग्रेजी शराब भरी हुई थी। पुलिस के अनुसार प्रत्येक पेटी में 48-48 नग तथा प्रत्येक पौव्वे में 180-180 मिलीलीटर शराब
कंटेनर से बरामद शराब की कुल मात्रा 2,980 लीटर 800 मिलीलीटर बताई गई है, जिसकी कीमत ₹19,87,200 है।
डस्टर कार, आरोपी के कब्जे से बरामद शराब और कंटेनर से बरामद शराब को मिलाकर कुल 3,229 लीटर 860 मिलीलीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत ₹22,15,120 बताई गई है।
जांच आगे बढ़ी तो सामने आया नकली होलोग्राम का खेल
पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना के दौरान शराब पर लगाए गए होलोग्राम और लेबल को लेकर महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए। आबकारी विभाग की जांच में नकली होलोग्राम और लेबल की पुष्टि होने के बाद मामले में फर्जीवाड़े और संगठित अपराध से संबंधित धाराएं जोड़ी गईं।
पुलिस के मुताबिक नकली होलोग्राम, लेबल, बोतल और शराब कंटेनर उपलब्ध कराने वाले अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े आरोपी धीरज आहूजा को गुड़गांव/हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान अन्य राज्यों में भी शराब तस्करी से जुड़े साक्ष्य मिले हैं।
रायगढ़ के शराब बिक्री नेटवर्क तक पहुंची पुलिस
आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर पुलिस ने रायगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री से जुड़े बताए जा रहे विनय सिंह ठाकुर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार विनय सिंह ठाकुर का संबंध रायगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के नेटवर्क से बताया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सिंडिकेट में कंटेनर में भरी अवैध शराब का थोक खरीदार अजित पटेल और अमित पटेल, स्थानीय थोक बिक्रीकार राजेश पटेल तथा रायगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री से जुड़े विनय सिंह ठाकुर शामिल बताए गए हैं।
ढाबों और दुकानों में खुदरा बिक्री की भी जांच
पुलिस के अनुसार इसी शराब को बड़ी मात्रा में खरीदकर ढाबों और दुकानों में खुदरा बिक्री करने वाले आरोपियों के संबंध में भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने ममता होटल, मंजीत ढाबा, बिहारी होटल, समीर ढाबा और मां भांचा ढाबा के मालिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बड़ी मात्रा में लाई जा रही शराब को किन-किन स्थानों पर खपाया जा रहा था और इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं।
पहले पांच आरोपियों की गिरफ्तारी, 25 सितंबर को दो और गिरफ्तार
सरायपाली पुलिस के अनुसार मामले में पहले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपियों में—
01. राजेश पटेल, पिता फिरन पटेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी भंवरचुंवा, चौकी भंवरपुर, थाना बसना।
02. अजित पटेल, पिता मुक्तेश्वर पटेल, उम्र 29 वर्ष, निवासी कुटेला, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
03. अमित पटेल, पिता मुक्तेश्वर पटेल, उम्र 32 वर्ष, निवासी कुटेला, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
04. विनय सिंह ठाकुर, पिता गजराज सिंह ठाकुर, उम्र 51 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 39, विकास नगर, उत्तरा रोड, रायगढ़, थाना सिटी कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।
05. धीरज आहूजा, पिता स्व. दिनेश आहूजा, उम्र 32 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1113, सेक्टर 19, फरीदाबाद, हरियाणा।
इसके बाद गिरफ्तारी दिनांक 25.09.2026 को दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस ने दी है—
06. आयुस महापात्र, पिता उमेश महापात्र, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 2, महलपारा, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद।
07. अविनाश पंडा, पिता प्रेमानंद पंडा, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 2, महलपारा, सरायपाली, जिला महासमुंद।
इस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है।
₹50.30 लाख की संपत्ति जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब के अलावा परिवहन में इस्तेमाल किए गए वाहन और मोबाइल भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार कुल जब्त संपत्ति की कीमत करीब ₹50,30,120 है।
जब्त सामग्री में—
01. कुल 3,229.860 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, कीमत ₹22,15,120।
02. आरोपी के कब्जे से डस्टर कार, कीमत करीब ₹3 लाख।
03. 3 नग मोबाइल, कीमत करीब ₹15 हजार।
04. कंटेनर ट्रक, कीमत करीब ₹10 लाख।
05. क्रेटा कार, कीमत करीब ₹15 लाख।
इन सभी को मिलाकर पुलिस ने करीब ₹50,30,120 की जुमला संपत्ति जब्त किए जाने की जानकारी दी है।
महासमुंद से रायगढ़ और जांजगीर तक फैला था नेटवर्क
पुलिस के अनुसार शराब तस्करों का बिक्री नेटवर्क महासमुंद, सारंगढ़, रायगढ़ और जांजगीर जिले के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पुलिस अब इस नेटवर्क की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
जांच में शराब के स्रोत, शराब की खरीद, परिवहन के रास्ते, कंटेनर के इस्तेमाल, नकली होलोग्राम और लेबल की व्यवस्था तथा शराब को अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका को शामिल किया गया है।
आबकारी एक्ट के साथ बीएनएस की धाराएं जोड़ी गईं
मामले में प्रारंभिक कार्रवाई के बाद नकली होलोग्राम बनाए जाने से संबंधित साक्ष्य मिलने पर प्रकरण में बीएनएस की अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं।
पुलिस के अनुसार अपराध क्रमांक 264/26 में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट तथा धारा 111(2), 338, 336(3), 340(4) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि अवैध शराब नेटवर्क की पूरी कड़ियों तक पहुंचने के लिए विवेचना जारी है। शराब के वास्तविक स्रोत, परिवहन व्यवस्था, नकली होलोग्राम और लेबल तैयार करने तथा इसकी सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और आगे की विवेचना जारी है।



