
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत दिव्यांग पति के लिए बन रहे मकान को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम टेका की निवासी बसंताबाई पटेल ने छह लोगों पर आवास निर्माण रोकने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
मां-बेटी के साथ अभद्र एवं अश्लील गाली गलौच
शिकायतकर्ता बसंताबाई पटेल ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि उसके पति तेजराम पटेल पिता नंदलाल पटेल वगै. के नाम से ग्राम टेका प.ह.न. 09 रा.नि.म. पिथौरा जिला महासमुंद (छ.ग.) में भूमि खसरा नं. 132/1 रकबा 1.200 हे. दर्ज होकर स्थित है।
उक्त खसरा नं. 132/1 रकबा 1.200 हे.में से अपने हिस्से की उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आवास निर्माण किया जा रहा है, जिस पर सह खातेदार के परिवार वाले थानसिंग पटेल पिता नंदलाल पटेल, जीरधन पटेल, भास्कर पटेल पिता प्रेमलाल पटेल, श्रीराम पटेल पिता मन्नूलाल पटेल, शोभाराम पटेल पिता मन्नूलाल पटेल और विजय पटेल पिता जीवधन पटेल ने बसंताबाई पटेल और उसकी बेटी के साथ अभद्र एवं अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए उक्त स्वीकृत आवास को निर्माण करने मना किया जा रहा है.
मजदूरों को धमकी देकर भगाने का आरोप
आरोप है कि उक्त आवास निर्माण में काम करने आए मजदूरों को तुम लोग यहां काम मत करो नहीं तो तुम लोगो के साथ मारपीट करेंगे और तुम लोगो के ऊपर थाना में रिपोर्ट करेगे कहकर धमकी देते है, जिससे मजदूर डर जाते है और काम छोडकर चले जाते है. जबकि आरोपी एक और अन्य सामिल खाता की भूमि खसरा नं. 137/1 एवं 229/1 पर अपना-अपना मकान बना चुके हैं. बसंता बाई ने आगे शिकायत में बताया है कि तेजराम पटेल दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकते साथ ही आंख से भी विकलांग हैं.
आरोप है कि बसंताबाई जब अपनी बेटी के साथ आवास निर्माण कार्य के लिए जाती है तो आरोपीगण एकराय होकर भूमि को हडपने के आशय से गाली गलौच करते है और जान से मारने की धमकी देते हैं. काम पर आए मजदूरो को धमकी देकर भगा देते है, जिससे स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण नहीं हो पा रहा है. बसंताबाई योजना के लाभ से वंचित हो रही है. बसंताबाई ने बताया कि वे अत्यधिक डरे सहमे हुए हैं तथा शारिरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
6 के खिलाफ केस दर्ज
मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी थानसिंग पटेल, जीरधन पटेल, भास्कर पटेल, श्रीराम पटेल, शोभाराम पटेल और विजय पटेल के खिलाफ धारा 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(3)-BNS के तहत अपराध कायम किया है.




