
सिंघोड़ा: महिला से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
महासमुंद। जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पैकिन में एक महिला से गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता सुनीता दीप (25 वर्ष), पति रोशन दीप, निवासी ग्राम पैकिन ने गांव के प्रदीप छत्रे और राजू छत्रे के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
मृत्यु के कारण तीन दिन का समय मांगा
पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार, घटना 23 अक्टूबर 2026 की दोपहर करीब 12 बजे की है। पीड़िता ने बताया कि गांव की संतोषिनी तांडी उसके पति रोशन दीप को एक मीटिंग के लिए बुलाने आई थी। उस समय उसने बताया कि उनके दादाजी का निधन हो गया है और उसके पति अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए हैं।
पति के घर लौटने पर महिला ने उनसे पूछा कि संतोषिनी तांडी किस संबंध में मीटिंग के लिए बुलाने आई थी। इस पर पति ने बताया कि चार दिन पहले तनु छत्रे (उपमा) के मोबाइल पर गलती से व्हाट्सऐप पर ‘हाय’ का संदेश चला गया था और इसी मामले को लेकर मीटिंग रखी गई है।
घर के सामने गाली-गलौज करने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, उसी दिन शाम करीब 7 बजे संतोषिनी तांडी दोबारा रोशन दीप को मीटिंग के लिए बुलाने आई। इस दौरान महिला ने परिवार में मृत्यु होने की बात कहते हुए तीज-कर्म पूरा होने के बाद मीटिंग में आने की बात कही और तीन दिन का समय मांगा।
आरोप है कि इसके बाद राजू छत्रे, पिता स्वर्गीय अंजोर छत्रे, सरपंच के घर के सामने से दौड़कर महिला के घर के पास पहुंचा और उसे अश्लील गालियां देते हुए उसके पति को बाहर निकालने तथा जान से मारने की धमकी दी।
महिला ने अपने आवेदन में आगे आरोप लगाया कि इसके बाद प्रदीप छत्रे, पिता रतीलाल छत्रे, जो वर्तमान में शासकीय शिक्षक हैं, उसके घर के सामने पहुंचा और उसके साथ गाली-गलौज की। आरोप है कि उसने महिला को घर से बाहर निकालने और मारपीट करने की बात भी कही।
पड़ोसी को बुलाने के बाद शांत हुआ माहौल
पीड़िता के अनुसार, दोनों व्यक्तियों के परिवार के अन्य सदस्यों के सामने होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकली। इसके बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाली प्रमिला चौहान को फोन कर बुलाया। उनके आने के बाद उसे हिम्मत मिली और धीरे-धीरे माहौल शांत हुआ।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़िता ने पुलिस से शासकीय शिक्षक प्रदीप छत्रे और राजू छत्रे के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सिंघोड़ा पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को प्राप्त लिखित आवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
नोट: मामले में लगाए गए आरोप पीड़िता की शिकायत पर आधारित हैं। आरोपों की पुष्टि विवेचना के बाद होगी।




