
महासमुंद। ईंट भट्ठे में काम पर जाने की बात को लेकर विवाद, दंपती पर मारपीट का आरोप
महासमुंद। जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी टुहलू के ग्राम टेका स्थित देवसागर पारा जंगल में ईंट भट्ठे में काम पर जाने की बात को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। ग्राम टुहलू निवासी कमल साय नेताम ने कमल मरकाम और उसकी पत्नी प्रर्मिला मरकाम पर गाली-गलौज करते हुए डंडे और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पिछले साल दिए थे चार हजार रुपये
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, प्रार्थी कमल साय नेताम (45 वर्ष), पिता अमरसिंग नेताम, निवासी बरपारा, ग्राम टुहलू, खेती-किसानी का काम करता है। उसने बताया कि ग्राम टेका निवासी कमल मरकाम ने पिछले साल उसे ईंट भट्ठे में काम करने जाने के लिए चार हजार रुपये दिए थे। हालांकि, वह उस समय ईंट भट्ठे में काम करने नहीं जा सका। इसके बाद उसने रुपये वापस करने की बात कही, तो कमल मरकाम ने पैसे अपने पास रखने और अगले साल काम पर जाने के लिए कहा।
जंगल में ले जाकर मारपीट करने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, इस साल भी ईंट भट्ठे में काम पर जाने की बात को लेकर 24 अक्टूबर 2026 को कमल मरकाम प्रार्थी को दोपहर करीब 2 बजे जंगल में ले गया। वहां कमल मरकाम और उसकी पत्नी प्रर्मिला मरकाम ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए डंडे और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। प्रार्थी के अनुसार, देवसागर पारा के दो लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया और अपने घर ले गए। वह रात में उन्हीं के घर पर रुका।
शरीर के कई हिस्सों में चोट लगने की शिकायत
कमल साय नेताम ने पुलिस को बताया कि मारपीट के कारण उसकी दोनों जांघों, बाएं पैर के अंगूठे, दोनों हाथों की कोहनियों, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। उसने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
दो दिन बाद दर्ज कराई रिपोर्ट
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, घटना 24 अक्टूबर 2026 की बताई गई है, जबकि लिखित सूचना 26 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे प्राप्त हुई। रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का कारण पारिवारिक सलाह बताया गया है।
आरक्षक क्रमांक 561 त्रिलोक ठाकुर, चौकी टुहलू, थाना कोमाखान के माध्यम से बिना नंबरी अपराध की रिपोर्ट असल नंबरी अपराध दर्ज करने के लिए प्रस्तुत की गई। प्रशिक्षु उपनिरीक्षक धर्मेश कुमार मरकाम द्वारा मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की कार्रवाई की गई। मामले की सूचना माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), बागबाहरा को भेजी गई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।




