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महासमुंद में युवक पर धारदार हथियार से हमला, तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

महासमुंद में युवक पर धारदार हथियार से हमला, तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

महासमुंद। में भलेसर रोड स्थित कार गैरेज के पास विवाद के दौरान एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में कृष्णा आर्य को शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। घायल युवक को उपचार के लिए सोहम अस्पताल महासमुंद में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 10 इमलीभाठा, थाना महासमुंद, जिला महासमुंद निवासी कृष्णा आर्य मोटर स्प्रे पेंटिंग का काम करता है। वह रायपुर के आमानाका, कुकुरबेड़ा स्थित प्रशांत गैरेज में पिछले करीब दो वर्षों से काम कर रहा है। दिनांक 24 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 8 बजे वह अपने घर से रायपुर स्थित गैरेज में काम करने के लिए निकला था। रायपुर पहुंचने के बाद उसने अपना काम किया और रात करीब 8 बजे ट्रेन से महासमुंद के लिए रवाना हुआ। रात करीब 10:30 बजे वह अपने घर पहुंचा।

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इसके बाद कृष्णा ने अपने जीजा अमन गोहेल को फोन कर उनकी ड्यूटी के संबंध में पूछा। जीजा ने बताया कि वह महासमुंद के मुक्तिधाम के पास आयोजित एक शादी-पार्टी में काम करने गया है। इस पर कृष्णा अपने छोटे भाई युवराज आर्य और दोस्त अलोक सावरा के साथ वहां पहुंचा। तीनों ने पार्टी में खाना खाया और अपने जीजा के बाहर आने का इंतजार करने लगे।

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रात करीब 12:30 बजे अमन गोहेल बाहर आए। इसी दौरान पार्टी में काम करने वाले अन्य युवक भी बाहर निकले। कृष्णा का पार्टी में काम करने वाले सुशील के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान सुशील ने कृष्णा को गाली-गलौज की, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। कृष्णा का छोटा भाई युवराज बीच-बचाव करने पहुंचा और दोनों को समझाने का प्रयास किया।

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इसके बाद आरोपी अपनी ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां से जाने लगे। आरोप है कि सुशील ने दोबारा कृष्णा को गाली दी, जिस पर कृष्णा वाहन को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा। इसी दौरान आरोपियों ने उसे वाहन में खींच लिया। कृष्णा के अनुसार, सुशील ने उसका दाहिना हाथ और आबिद आलम ने बायां हाथ पकड़ लिया, जबकि इमरान मुसलमान ने अपने पास रखे धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

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कृष्णा के चिल्लाने पर आरोपियों ने वाहन रुकवाकर उसे नीचे उतार दिया। इसके बाद उसके साथ मौजूद जीजा अमन गोहेल, छोटा भाई युवराज आर्य और दोस्त अलोक सावरा वहां पहुंचे और उसे उठाया। कृष्णा ने देखा कि उसके शरीर के कई हिस्सों से खून निकल रहा था। परिजन उसे उपचार के लिए पहले जिला अस्पताल महासमुंद लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों द्वारा रेफर किए जाने के बाद उसे सोहम अस्पताल महासमुंद में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।

तीन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

घटना के संबंध में युवराज आर्य पिता प्रेमकुमार आर्य, उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10 इमलीभाठा, थाना महासमुंद, ने 26 अक्टूबर 2026 को थाना महासमुंद में उपस्थित होकर सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस सोहम अस्पताल पहुंची और घायल कृष्णा आर्य का चिकित्सकीय मुलाहिजा कराकर उसका कथन दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार, मामले में रायपुर के संतोषी नगर निवासी आबिद आलम, इमरान मुसलमान और सुशील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर देहाती नालसी तैयार की गई।

घटना का विवरण

  • घटना की तारीख: 25 अक्टूबर 2026
  • घटना का समय: रात करीब 12:30 बजे
  • घटनास्थल: भलेसर रोड, कार गैरेज के पास, महासमुंद
  • घायल: कृष्णा आर्य, निवासी इमलीभाठा, महासमुंद
  • आरोपी: आबिद आलम, इमरान मुसलमान और सुशील, निवासी संतोषी नगर, रायपुर
  • पुलिस कार्रवाई: धारा 109(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू

मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

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