महासमुन्द : पत्नी को बिना बताए फोन पर कॉल रिकार्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति को दिया झटका
महासमुन्द
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता के एक मामले में महासमुंद की फैमिली कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें साक्ष्य के रूप में मोबाइल फोन की रिकार्डिंग का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकार्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। वकील वैभव ए. गोवर्धन ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल जज बैंच ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकार्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
वकील गोवर्धन ने बताया कि याचिकाकर्ता (पत्नी) द्वारा गुजारा भत्ता देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया गया था, जो 2019 से महासमुंद की फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता महिला ने इससे संबंधित साक्ष्य अदालत में पेश किए थे। वहीं, दूसरी तरफ महिला के पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के आधार पर गुजारा भत्ता देने से मना किया था। उसने फैमिली कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया और कहा कि याचिकाकर्ता की बातचीत उसके मोबाइल फोन पर रिकार्ड की गई है। पति उक्त बातचीत के आधार पर अदालत के समक्ष उससे जिरह करना चाहता था।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी की अनुमति के बिना उसके कॉल रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट ने पति से अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग बतौर सबूत पेश करने को कहा था।
निजता के अधिकार पर बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला।
निजता के अधिकार पर बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी की अनुमति के बिना उसके कॉल रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट ने पति से अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग बतौर सबूत पेश करने को कहा था।
दरअसल, एक पत्नी ने पति से भरण-पोषण पाने को लेकर फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर पति ने पत्नी के अवैध संबंध होने का आरोप लगाकर गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। पत्नी के अवैध संबंध को साबित करने के लिए पति ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग फैमिली कोर्ट में दाखिल करने की अनुमति मांगी थी।
कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने मिली अनुमति
एडवोकेट वैभव ए गोवर्धन ने बताया कि करीब 10 साल पहले महासमुंद जिले में महिला की शादी हुई थी। कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी ने साल 2019 में धारा 125 के तहत भरण पोषण राशि के लिए फैमिली कोर्ट ने अपील दायर कर दी।
कोर्ट में पति ने तर्क दिया कि पत्नी का दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध है। इस पर फैमिली कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए कहा, तब पति ने अपनी पत्नी की मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की अनुमति मांगी। फैमिली कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2021 को कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की अनुमति दे दी।
फैमिली कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
इसके बाद महिला ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसने तर्क दिया कि उसकी अनुमति के बगैर मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग करना निजता के अधिकार का हनन है। महिला की तरफ से एडवोकेट ने निजता के अधिकार पर दिए गए फैसलों का भी हवाला दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति की जानकारी के बिना कॉल रिकॉर्डिंग करना गलत है। लिहाजा, फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज किया जाए।
हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माना कि किसी भी शख्स की बातचीत उसके इजाजत के बगैर मोबाइल पर अगर रिकॉर्ड की जा रही है तो वह गलत है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।



