रायपुर : रिश्वत मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार नगर एवं ग्राम निवेश के सहायक संचालक (सर्वे) और सहायक मानचित्रकार निलंबितअंबिकापुर स्थित नगर निवेश कार्यालय में सहायक संचालक और मानचित्रकार को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। एसीबी की टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है।
जानकारी के मुताबिक, एंटी करप्शन ब्यूरो को एक व्यक्ति ने नक्शा पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। एसीबी की टीम ने आरोपियों को पकड़ने जाल बुना था। टीम ने शिकायतकर्ता को नोट पर केमिकल लगाकर दिया था। शिकायतकर्ता ने नक्शा बनाने की एवज में जैसे ही नगर निवेश कार्यालय के सहायक संचालक बाल कृष्ण चौहान और मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार धुर्वे को रिश्वत की राशि दी टीम ने उन्हें रुपये लेते पकड़ लिया और गिरफ्तार कर अपने कब्जे में ले लिया है। उक्त कार्रवाई सरगुजा एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने की है।
संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से जारी आदेश अनुसार इन दोनों के विरूद्ध रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया जाकर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध धारा-7, पी.सी. एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। अतएव बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है।