Thursday, September 18, 2025
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रायपुर धरसींवा चरौदा ओवर ब्रीज, एवं कुरा पीढ़ी तालाब के मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति की मौत और सिलयारी बाजार चौक में बर्तन दुकान से मोटर साइकल की चोरी

रायपुर धरसींवा चरौदा ओवर ब्रीज, एवं कुरा पीढ़ी तालाब के मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में दो व्यक्ति की मौत और सिलयारी बाजार चौक में बर्तन दुकान से मोटर साइकल की चोरी
1) थाना धरसींवा में प्र0आर0 के अनुसार थाना धरसींवा के मर्ग क्रं0 79/2024 धारा 174 द0प्र0स0 के मृतक रवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी पिता अभयराज 32 वर्ष सा0 ग्राम व पोस्ट सुकवार थाना सिमरिया जिला रींवा म0प्र0 का मर्ग जांच किया गया दौरान मर्ग जांच के मृतक के शव पंचनामा कार्यवाही कर CHC धरसींवा में PM कराया गया हैं । मृतक के परिजन बडे पिताजी उदयराज त्रिपाठी तथा वाहन मालिक सुभम मिश्रा एंव मौका गवाह योगेश साहू ,दुर्गेश निषाद तथा अन्य गवाहो का कथन लिया गया

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कथन में मृतक रवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी अपने वाहन आईचर क्रं0 MH40 BG 3966 में खाद्य तेल व अन्य सामाग्री भरकर नागपुर से जिला बिलासपुर छ0ग0 जा रहा था दिनांक 14.05.2024 के रात्रि करीबन 10:00 बजे चरौदा ओवर ब्रीज NH30 के उपर पहुंचा था कि वाहन आईचर के आगे आगे चल रहे वाहन ट्रेलर क्रं0 CG19 BR 2464 से चालक रवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी स्वंय अपने वाहन आईचर क्रं0 MH40 BG 3966 को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ले जाकर पीछे से टकरा गया जिससे वाहन आईचर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया

तथा चालक अपने ड्राईवर सीठ में बुरी तरह से फस गया था रवेंद्र त्रिपाठी के शरीर,सिर,चेहरा,सीना,तथा दोनो पैर में गंभीर चोंटे आने से मौके पर मृत्यु हो गई थी तथा वाहन आईचर क्रं0 MH40 BG 3966 में भरे खाद्य तेल व अन्य सामाग्री जिसमें से खाद्य तेल 25-30 कार्टुन टुटफुटकर नुकसान हो गया हैं । संपूर्ण मर्ग जांच पर आरोपी वाहन आईचर क्रं0 MH40 BG 3966 के चालक रवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के विरूद्ध अपराध धारा 279,304-ए भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

2) मैं गिरवर कुमार सिन्हा पिता स्व0 तातुराम सिन्हा 49 साल पता वार्ड क्रं 16 सिलयारी चौकी सिलयारी थाना धरसींवा जिला रायपुर में रहता हूं कक्षा 12वीं तक पढ़ाई किया हूं मेरे बर्तन भंडार दुकान है दिनांक 19.4.2024 को प्रात: करीब 8:30 बजे अपने मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस क्रमांक CG04 LL 6664 से अपने बर्तन भंडार दुकान खोलने सिलयारी बाजार चौक गया था

अपने मो0सा0 बर्तन भंडार के बाजू में खड़ी किया था और मैं अपना बर्तन भंडार दुकान खोलकर अपने दुकान का साफ सफाई करने लगा सफाई करने के बाद बाहर निकालकर देखा जिस जगह पर मो0सा0 को रखा था वहां पर नहीं था आसपास पता तलाश किया पता नहीं चल

मेरे मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस क्रमांक CG04 LL 6664 मडल 2016 जिसका इंजन नंबर HA10ERGHB39731 चेचिस नंबर MBLHA10CGGHB69157 कीमती लगभग 12000 रुपए का नहीं था कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल को चोरी कर ले गया है दिनांक 16.5.2024 तक पता तलाश करते रहा नहीं मिलने पर मुकेश कुमार चौहान के साथ रिपोर्ट करने आया हूं रिपोर्ट करता हूं जांच चाहता हूं रिपोर्ट पढ़कर सुना मेरे बताए अनुसार लिखा गया है। अज्ञात चोर के खिलाफ थाना में धारा 379-IPC पर मामला दर्ज किया गया।

3) थाना धरसीवां में उप निरीक्षक के अनुसार थाना धरसीवां के मर्ग क्रमांक 73/2024 धारा 174 द.प्र.सं.के मृतक हेमेश कुमार साहू उर्फ आदि पिता चन्द्रशेखर साहू उम्र 12 साल साकिन वार्ड क्रमांक 03 धरसीवां का मर्ग जांच किया दौरान जांच के मृतक के रिस्तेदार सूचक अब्दुल करीम खान, मृतक के म श्रीमति रेवती साहू, सुरेश साहू, सनत कुमार साहू, योगेश साहू, से पूछताछ कर कथन लिया गया एवं प्राप्त पी.एम. रिपोर्ट अनुसार सम्पूर्ण जांच पर पाया गया

कि दिनांक 28.04.2024 को रात्रि करीबन 9.20 बजे मृतक हेमेश कुमार साहू उर्फ आदि अपने रिस्तेदार भाई मुकेश विश्वकर्मा के साथ मो सा हिरो स्पेलेन्डर क्रमांक सी.जी 04 एम.पी.6796 में पीछे बैठ कर धरसीवां से कुंरा तरफ जा रहा था मो.सा.को मुकेश विश्वकर्मा चला रहा था कि रात्रि करीबन 10:00 बजे कुरा पीढ़ी तालाब के मोड़ के पास पहुंचा था तभी चालक मुकेश विश्वकर्मा अपनी मो.सा.को तेज रप्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मोड में बबूल पेड में टकराने से दोनों मो.सा सहित गिर गये

जिससे चालक मुकेश विश्वकर्मा के भुजा दोनों पैर के घुटना के नीचे बदन में चोंट आने पर एवं मो.सा. में पीछे बैठा हेमेश साहू के नाक, मुंह, मस्तक, कान में चोट आने से दोनों को डायल 112 के माध्यम से सी.एच.सी धरसीवां उपचार हेतु ले गये जहां डाक्टर साहब के द्वारा चेक करने पर हेमेश साहू को मुत्यु होना बताये सम्पूर्ण मर्ग जांच पर आरोपी मो सा हिरो स्पेलेन्डर क्रमांक सी.जी. 04 एम.पी. 6796 के चालक मुकेश विश्वकर्मा निवासी उरला के विरूध प्रथम दृष्ट्या धारा 279,304 (ए) भा.द.वि का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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