महासमुंद/ग्राम झालपाली में अवैध शराब पिलाने का मामला उजागर, आरोपी गिरफ्तार
महासमुंद थाना सरायपाली पुलिस ने ग्राम झालपाली में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब पिलाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रधान आरक्षक के नेतृत्व में की गई, जिसमें आरक्षक क्रमांक 394 और मआर 669 भी शामिल थे।

पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम झालपाली निवासी गुलाल भास्कर अपने घर के सामने परछी में लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा दे रहा है। सूचना के आधार पर गवाह मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS के तहत नोटिस देकर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर कुछ लोग मौके से भाग निकले, लेकिन एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा गया, जिसने अपना नाम गुलाल भास्कर (पिता तुलाराम भास्कर, उम्र 60 वर्ष, निवासी झालपाली) बताया।

पूछताछ में गुलाल भास्कर ने लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने की बात स्वीकार की। मौके पर तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो देशी प्लेन शराब की खाली शीशी (180 एमएल) एवं दो खाली डिस्पोजल गिलास, जिनमें शराब की गंध थी, बरामद किए गए। इन वस्तुओं को विधिवत जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया।

गुलाल भास्कर के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत मामला दर्ज किया गया। चूंकि अपराध जमानतीय श्रेणी का था, इसलिए आरोपी को सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने के बाद मुचलका पर रिहा किया गया। मामले की विवेचना जारी है।
पुलिस का सख्त रुख: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ ऐसी कार्यवाहियां आगे भी जारी रहेंगी। लोगों से अपील की गई है कि वे इस तरह की गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
> नशा मुक्ति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आमजन की भागीदारी आवश्यक है।



