महासमुंद | 08 अगस्त 2025
रक्षाबंधन पर्व के पूर्व आमजन को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महासमुंद जिले में 04 से 06 अगस्त तक विशेष खाद्य जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के निर्देश और कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में “बने खाबो, बने रहिबो” अभियान के तहत संचालित हुआ।



अभिहीत अधिकारी सह एसडीएम हरि शंकर पैकरा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शंखनाद भोई और चलित खाद्य प्रयोगशाला टीम द्वारा जिलेभर के 16 होटल, रेस्टोरेंट, ठेले और मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 90 खाद्य पदार्थों का त्वरित परीक्षण किया गया, जिनमें से 07 अवमानक, 02 असुरक्षित और 81 मानक पाए गए।
असुरक्षित खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट कर संबंधित विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई।
मिठाइयों के लिए विशेष जांच

05 व 06 अगस्त को खोवा, कलाकंद, पेड़ा, मोतीचूर लड्डू, सोनपापड़ी जैसी 09 मिठाइयों के नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजे गए।
31 जुलाई को भी घी, बंदी लड्डू और खोवा के 05 नमूने जांच के लिए लिए गए थे। सभी नमूनों की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छता ऑडिट और जागरूकता
1-2 अगस्त को FSSAI नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हाइजीन रेटिंग एजेंसी के माध्यम से 14 होटल व रेस्टोरेंट का स्वच्छता ऑडिट किया गया।
21 जुलाई को पनीर, पका चावल व खोवा के 04 नमूने लिए गए थे, जिनमें से 01 मानक और 01 अवमानक पाया गया।
कलेक्टर निर्देशानुसार भेजे गए 05 पनीर नमूनों में से भी 01 अवमानक निकला।
विक्रेताओं को दिशा-निर्देश
सभी फूड हैंडलर्स को निर्देशित किया गया कि:
अखबारी कागज सीधे खाद्य पदार्थ से न छुए।
सभी कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता व वार्षिक मेडिकल जांच अनिवार्य हो।
FOSTAC ट्रेनिंग करवाना आवश्यक होगा।
खाद्य रंगों में केवल अनुमत रंगों का ही उपयोग हो।
प्रयोग में लाए जा रहे पानी की जांच कर रिपोर्ट संरक्षित रखी जाए।
पूर्व में भी हुई सख्ती
वर्ष 2024 के रक्षाबंधन में लिए गए 15 नमूनों में से 02 अवमानक पाए गए थे। चलित प्रयोगशाला ने 71 खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की थी, जिसमें दोषियों पर 11 हजार रुपए का जुर्माना ADM कोर्ट महासमुंद द्वारा लगाया गया था। वहीं मई 2025 में 2.51 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।