सरायपाली :शिक्षक की मृत्यु प्रकरण में अधिक भुगतान का मामला: सहायक ग्रेड-2 निलंबित
शिक्षा विभाग में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिसमें शिक्षक की मृत्यु उपरांत अवकाश नकदकरण राशि के भुगतान में अनियमितता पाई गई। इस मामले में दोषी पाए जाने पर महासमुंद जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सरायपाली में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 श्री निरंजन कुमार कोरिसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्रेस रिपोर्टर विनोद कुमार दास द्वारा दिनांक 04.12.2024 को आरटीआई के माध्यम से भेजी गई शिकायत के आधार पर जांच करवाई गई। जांच में पाया गया कि श्री कोरिसिया ने विकासखंड सरायपाली के प्रभारी लिपिक के रूप में कार्य करते हुए, एक शिक्षक की मृत्यु के बाद अधिक राशि का भुगतान किया, जिससे शासन को वित्तीय क्षति हुई।

विभाग ने इसे सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए श्री कोरिसिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की धारा 3 के तहत दोषी पाया। परिणामस्वरूप, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, एवं उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद नियत किया गया है।
यह आदेश संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2025 को जारी किया गया।