महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई : कच्ची महुआ शराब जब्त आरोपी गिरफ्तार, स्कूटी चोरी का मामला दर्ज
महासमुंद /थाना महासमुंद पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला प्रधान आरक्षक के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को महिला प्रधान आरक्षक हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 713, 300 एवं महिला आरक्षक 434 के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 0178 से अपराध विवेचना व जरायम पतासाजी पर निकली थीं। भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि भलेसर रोड आम बगीचा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखे हुआ है। सूचना पर मुखबिर पंचनामा तैयार कर पुलिस दल मौके पर पहुंचा। मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार एक व्यक्ति सफेद रंग की 10 लीटर की प्लास्टिक जरीकेन के साथ खड़ा मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम गोपाल यादव पिता महेशु यादव (32 वर्ष), निवासी वार्ड नं. 02 बोरियाझर, थाना एवं जिला महासमुंद बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹2,000 है। आरोपी से शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, परंतु उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध पाया गया। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर जप्त शराब को सीलबंद किया तथा देहाती नालसी 00/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई।
दूसरी घटना : बाजार से पूजा का सामान खरीदने गए युवक की स्कूटी चोरी :इसी बीच थाना महासमुंद क्षेत्र में एक स्कूटी चोरी का मामला भी सामने आया है। वार्ड नं. 05 नयापारा, महासमुंद निवासी वैद्य पेशे से कार्यरत युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को वह अपनी हिरो प्लेजर स्कूटी क्रमांक CG 04 NV 7702 से पूजा का सामान खरीदने के लिए गांधी चौक महासमुंद गया था। शाम करीब 4:50 बजे उसने अपनी स्कूटी को अरिहंत ज्वेलर्स दुकान के सामने खड़ी कर दी और अंदर खरीदारी करने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस लौटने पर स्कूटी गायब मिली। आसपास तलाश करने पर कोई सुराग नहीं मिला। अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन चोरी किए जाने पर पीड़ित ने थाना महासमुंद में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण को धारा 303(2)-BNS के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।