सांकरा: कार्यक्रम के दौरान बवाल: सरपंच सहित दो पक्षों में जमकर मारपीट, क्रॉस केस दर्ज / पटेवा थाना क्षेत्र में टावर मीटिंग में विवाद: पीतांबर साहू से मारपीट, धमकी का आरोप
थाना सांकरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिलंजनपुर में 28 अप्रैल 2026 को आयोजित पूजा कार्यक्रम के दौरान विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। जानकारी के अनुसार विद्या निषाद के घर आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सावित्रीपुर के सरपंच कमल सिंह बरिहा भी आमंत्रित थे, जो पानी की कमी के चलते टैंकर लेकर मौके पर पहुंचे थे। दोपहर करीब 2 बजे भोजन के दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया।
सरपंच पक्ष के अनुसार, शिव प्रसाद निषाद, उसका पुत्र खिरसागर निषाद (निवासी चेरीडीपा सावित्रीपुर) एवं ग्राम सुखापाली से आए कुछ लोग शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। महिलाओं की मौजूदगी में इसका विरोध करने पर आरोपियों ने सरपंच के साथ मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्का, डंडा व पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच के सिर, दोनों हाथों व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। घटना को कीर्तन बाघ, विद्या निषाद, कीर्ति कुमार पंडा व मकरध्वज यादव ने देखा और बीच-बचाव किया।
वहीं दूसरे पक्ष के खिरसागर निषाद ने आरोप लगाया कि सरपंच कमल सिंह बरिहा ने ही पहले उनके मामा केशम निषाद को गाली-गलौज करते हुए थप्पड़ मारा, जिससे विवाद बढ़ गया। बीच-बचाव करने पहुंचे खिरसागर और उसके पिता शिव प्रसाद निषाद पर भी डंडे से हमला किया गया, जिसमें खिरसागर के सिर और उसके पिता के दाहिने जांघ में चोट आई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी पदमा निषाद व सुकांति निषाद बताए गए हैं।
घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाना सांकरा में एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS एवं 351(2)-BNS के तहत अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है।
पटेवा थाना क्षेत्र में टावर मीटिंग में विवाद: पीतांबर साहू से मारपीट, धमकी का आरोप
पटेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिनोधा में मोबाइल टावर लगाने को लेकर आयोजित बैठक में विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित पीतांबर साहू ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 26 अप्रैल 2026 की शाम करीब 7:30 बजे टावर संबंधी बैठक में शामिल होने पर कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई।
रिपोर्ट के अनुसार, बैठक के दौरान नागदेव साहू, काशीराम साहू सहित अन्य लोगों ने उत्तेजित होकर
आने-जाने का रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए अश्लील गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान नागदेव साहू द्वारा पीड़ित पीतांबर साहू के साथ हाथ-थप्पड़ से मारपीट की गई, जिससे उनके चेहरे में दर्द की शिकायत है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अगेश्वर साहू और सुरेन्द्र मण्डावी का नाम सामने आया है।
पीड़ित ने बताया कि घटना से वह और उसका परिवार भयभीत हो गया। परिजनों से सलाह के बाद पटेवा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS एवं 351(2)-BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



