महासमुंद, 27 अगस्त। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनय लंगेह के आदेश के परिपालन में जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने ग्राम बेलटुकरी, तहसील महासमुंद स्थित मेसर्स पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिवहन, श्रम, पर्यावरण, विधिक मापविज्ञान, खनिज एवं उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
परिवहन विभाग की जांच में दो ट्रकों का पीयूसी लैप्स पाया गया, जिस पर 4 हजार रुपये की राशि वसूल की गई। वहीं एक ट्रक का त्रैमासिक कर लंबित मिलने पर 3,575 रुपये कर वसूल किया गया।
विधिक मापविज्ञान विभाग की जांच में धर्मकांटा सत्यापित एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। अन्य तौल उपकरणों की जांच सत्यापित बाटों से नियमित रूप से करने तथा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए। उद्योग, पर्यावरण एवं खनिज विभाग की जांच में स्थिति सामान्य पाई गई।
श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के तहत जांच की। निरीक्षण के दौरान सूचना बोर्ड एवं अधिनियम का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया। इस संबंध में प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है।
इसके बाद संयुक्त टीम ने ग्राम अछोली स्थित खुशी स्टोन इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बयान लिए गए, लेकिन आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है।
इसी क्रम में ग्राम अछोली स्थित जेपी मिनरल्स का भी निरीक्षण किया गया। यहां श्रम विभाग ने श्रमिकों के बयान लिए, जबकि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए संचालक को नोटिस जारी किया जा रहा है।
जिला स्तरीय संयुक्त टीम की कार्रवाई से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में परिवहन, श्रम, पर्यावरण, खनिज एवं विधिक मापविज्ञान संबंधी नियमों के पालन की स्थिति की जांच की गई।



