जन्माष्टमी पर महासमुंद में शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद, 4 सितंबर को शुष्क दिवस घोषित
महासमुंद, 3 सितंबर 2026। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य शासन के निर्देशानुसार शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को महासमुंद जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले में शराब की बिक्री, निर्माण, भंडारण, धारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिले में संचालित सभी देशी, विदेशी, कम्पोजिट एवं प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों को पूरे दिन सीलबंद रखने के निर्देश दिए हैं। इनमें एफ.एफ.-1(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट अहाता), सी.एस.-2 (ग-अहाता), कम्पोजिट अहाता, एफ.एल.-1(ख अहाता), (ख-कम्पोजिट अहाता) और एफ.एल.-3 सहित अन्य मदिरा दुकानें शामिल हैं।
इसके अलावा जिले के मद्य भंडारण भांडागार तथा आसवनी मेसर्स पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बेलटुकरी की आसवनी (डी-1), एफ.एल.-9 एवं सी.एस.-1 (बी) इकाई को भी संपूर्ण दिवस के लिए सीलबंद रखा जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा का विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण अथवा परिवहन नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के साथ ही अवैध शराब के विक्रय, परिवहन एवं भंडारण पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।



