सांकरा पुलिस ने 3.780 लीटर अवैध महुआ शराब की जब्त, आरोपी गिरफ्तार
बिजेमाल चौक होटल के पास शराब बेचने के लिए ग्राहक का कर रहा था इंतजार, आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
महासमुंद। 11अक्टूबर 2026 महासमुंद जिले के थाना सांकरा पुलिस ने अवैध महुआ शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 21 झिल्ली पाउच में भरी कुल 3,780 मिलीलीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बरामद की गई है। जब्त शराब की कीमत लगभग 840 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
पेट्रोलिंग के दौरान मिली मुखबिर से सूचना
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को थाना सांकरा में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्रमांक 173 ललित चंद्राकर हमराह आरक्षक क्रमांक 512 एवं 470 के साथ शासकीय वाहन से जुर्म जरायम एवं देहात पेट्रोलिंग पर निकले थे। इस दौरान देवसराल मोड़ के पास मुखबिर से सूचना मिली कि बिजेमाल चौक स्थित होटल के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति अवैध महुआ शराब बिक्री करने के लिए अपने पास रखकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है।
मुखबिर की सूचना से थाना प्रभारी को फोन के माध्यम से अवगत कराया गया। इसके बाद गवाह जगन्नाथ ध्रुव एवं अमित जगदल्ला को धारा 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत नोटिस देकर उनकी सहमति प्राप्त की गई। पुलिस ने मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाहों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचकर कार्रवाई की।
झोले में मिले 21 पाउच महुआ शराब
मौके पर एक व्यक्ति मटमैले सफेद एवं लाल रंग के कपड़े का झोला लेकर मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिनेश गिरी, पिता बाबूलाल गिरी, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम बरनईदादर, थाना सांकरा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) बताया।
पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। इसके बाद नियमानुसार पहले संदेही से पुलिस पार्टी एवं गवाहों की तलाशी कराई गई। तत्पश्चात संदेही की सहमति से उसके पास रखे कपड़े के झोले की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान झोले के अंदर 21 झिल्ली पाउच मिले। प्रत्येक पाउच में 180-180 मिलीलीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब भरी हुई थी। इस प्रकार कुल 3,780 मिलीलीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 840 रुपये आंकी गई।
वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर जब्ती और गिरफ्तारी
पुलिस ने बरामद शराब की गणना कर गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार किया। शराब बिक्री के उद्देश्य से रखे जाने के संबंध में आरोपी को धारा 94 BNSS के तहत नोटिस दिया गया। आरोपी ने लिखित में बताया कि उसके पास शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं है।
इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष शराब को विधिवत जब्त कर सीलबंद किया। आरोपी दिनेश गिरी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को शाम 5:30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया।
जमानत पर रिहा किया गया आरोपी
पुलिस के अनुसार, मामला जमानतीय होने के कारण आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर उसे मौके पर ही जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। मामले में मौके पर देहाती नालसी कायम कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद पुलिस थाना लौटकर असल नंबरी अपराध दर्ज करने की कार्रवाई में जुटी।
कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी
इस कार्रवाई में थाना सांकरा में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्रमांक 173 ललित चंद्राकर तथा आरक्षक क्रमांक 512 एवं 470 शामिल रहे। मामले के विवेचक प्रधान आरक्षक ललित चंद्राकर हैं।
घटना एवं कार्रवाई का विवरण
- थाना: सांकरा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)
- घटना की तारीख: 11 अक्टूबर 2026
- घटना का समय: शाम 5:10 बजे
- रिपोर्ट का समय: शाम 5:50 बजे
- गिरफ्तारी का समय: शाम 5:30 बजे
- घटनास्थल: बिजेमाल चौक स्थित होटल के पास, सड़क किनारे
- आरोपी: दिनेश गिरी, पिता बाबूलाल गिरी, उम्र 27 वर्ष
- निवासी: ग्राम बरनईदादर, थाना सांकरा, जिला महासमुंद
- जब्त सामग्री: 21 झिल्ली पाउच में हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब
- कुल मात्रा: 3,780 मिलीलीटर
- अनुमानित कीमत: 840 रुपये
- आरोप: धारा 34(1) आबकारी एक्ट
- विवेचक: प्रधान आरक्षक क्रमांक 173 ललित चंद्राकर, थाना सांकरा
नोट: मूल विवरण में घटना का समय 17:10 बजे, रिपोर्ट का समय 17:50 बजे और गिरफ्तारी का समय 17:30 बजे दर्ज है। समाचार में इन्हीं समयों को शाम 5:10, 5:50 और 5:30 बजे के रूप में दर्शाया गया है।



