सरायपाली: में 40 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
झालपाली नाला के पास जाम पेड़ के नीचे बिक्री के लिए रखी थी शराब, दूसरे आरोपी की तलाश जारी
महासमुंद/सरायपाली, 12 अक्टूबर 2026। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब जब्त की है। जब्त शराब की कुल कीमत 8,000 रुपये आंकी गई है। मामले में पुलिस ने सावन सिदार (34 वर्ष), निवासी ग्राम माधोपाली, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद को गिरफ्तार किया है। वहीं, मौके से फरार हुए दूसरे आरोपी विनोद रात्रे (33 वर्ष), निवासी ग्राम झालपाली, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद की भूमिका भी सामने आई है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को थाना सरायपाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक भगत सिंह पालेश्वर हमराह आरक्षक क्रमांक 606 एवं महिला आरक्षक क्रमांक 446 के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 1086 में जुर्म-जरायम की पतासाजी के लिए टाउन एवं देहात रवाना हुए थे। पुलिस टीम जयस्तंभ चौक के पास पहुंची थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि झालपाली नाला के पास जाम पेड़ के नीचे दो व्यक्ति अवैध रूप से बिक्री करने के लिए महुआ शराब रखे हुए हैं।
सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्राम बालसी चौक के पास मिले गवाह लोकनाथ निषाद (42 वर्ष), निवासी संजय नगर, सरायपाली तथा मनोज यादव (53 वर्ष), निवासी संजय नगर, सरायपाली को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। दोनों गवाहों के समक्ष मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद गवाहों को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर पुलिस टीम उन्हें साथ लेकर घटनास्थल झालपाली नाला के पास जाम पेड़ के नीचे पहुंची।
पुलिस को देखकर एक आरोपी हुआ फरार
पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की। इस दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम सावन सिदार, पिता सिदार सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम माधोपाली, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद बताया। मौके से फरार व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने विनोद रात्रे, पिता धनीराम रात्रे, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम झालपाली, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद बताया।
पूछताछ के दौरान दोनों के द्वारा मिलकर शराब बिक्री के लिए रखने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए हमराह स्टाफ, गवाहों एवं शासकीय वाहन की तलाशी ली, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु या सामग्री नहीं मिली।
दो जरीकेन में मिली 40 लीटर महुआ शराब
पुलिस ने संदेही सावन सिदार की सहमति से उसके कब्जे से दो प्लास्टिक जरीकेन में रखी हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब गवाहों के समक्ष बरामद की। शराब का विवरण इस प्रकार है—
1. पहली जरीकेन: सफेद-लाल रंग की 30 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 30 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत 6,000 रुपये आंकी गई।
2. दूसरी जरीकेन: पीले रंग की 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत 2,000 रुपये आंकी गई।
इस प्रकार कुल 40 लीटर महुआ शराब, जिसकी कुल कीमत 8,000 रुपये है, जब्त की गई। पुलिस ने गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार किया। शराब रखने के संबंध में संदेही को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में उसने कोई कागजात नहीं होना लिखकर दिया।
शराब के नमूने लेकर किया सीलबंद पुलिस ने जब्त शराब में से एक-एक लीटर की दो प्लास्टिक बोतलों में कुल 2 लीटर शराब का नमूना निकाला तथा नमूना पंचनामा तैयार किया। नमूने निकालने के बाद सफेद-लाल रंग की जरीकेन में 29 लीटर तथा पीले रंग की जरीकेन में 9 लीटर शराब शेष बची। दोनों जरीकेन में बची कुल 38 लीटर शराब और नमूने के रूप में निकाली गई दोनों बोतलों को विधिवत सीलबंद कर पंचनामा तैयार किया गया।
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, आरोपी सावन सिदार का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:45 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने के कारण गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। इसके बाद घटनास्थल पर देहाती नालसी तैयार कर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 0/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
इस पूरी कार्रवाई में प्रधान आरक्षक क्रमांक 17 भगत सिंह पालेश्वर विवेचक के रूप में शामिल रहे। पुलिस मामले की आगे की विवेचना कर रही है।
जब्त सामग्री का विवरण: 40 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब, कुल कीमत 8,000 रुपये। मामले में सावन सिदार गिरफ्तार है, जबकि विनोद रात्रे मौके से फरार हुआ था।



