
सरायपाली /मोहनमुड़ा में 60 नग गोवा व्हिस्की जब्त, 38 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार
मोहनमुड़ा में सेमर पेड़ के नीचे बिक्री के लिए रखी गई थी शराब, कीमत 7,200 रुपये
सरायपाली, 28 अक्टूबर 2026। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 60 नग गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में ग्राम मोहनमुड़ा निवासी 38 वर्षीय रमेश कुमार राठिया को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कुल मात्रा 10 हजार 800 मिलीलीटर तथा कीमत 7,200 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।
मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को प्रधान आरक्षक गणेशु राम बंजारे आरक्षक क्रमांक 69 के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 1086 से अपराध विवेचना एवं गश्त के लिए निकले थे। इसी दौरान जयस्तंभ चौक के पास मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मोहनमुड़ा में सेमर पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अवैध रूप से बिक्री करने के उद्देश्य से शराब रखे हुए है।
सूचना से थाना प्रभारी को अवगत कराने के बाद पुलिस ने जयस्तंभ चौक के पास मिले दो गवाहों रामेश्वर सिन्हा, निवासी नया मंडी के पीछे सरायपाली, तथा मनोज यादव, निवासी संजय नगर सरायपाली को सूचना से अवगत कराया। इसके बाद दोनों गवाहों के समक्ष मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 179 के तहत नोटिस दिया गया और पुलिस टीम उनके साथ बताए गए स्थान पर पहुंची।
पुलिस को देखकर भागने का प्रयास
ग्राम मोहनमुड़ा में सेमर पेड़ के पास पहुंचने पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे खड़ा देखा। पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम और गवाहों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रमेश कुमार राठिया, पिता बंशीलाल राठिया, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम मोहनमुड़ा, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ बताया।
पुलिस ने नियमानुसार तलाशी की कार्रवाई की। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे में रखी पीले रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर 60 नग गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब मिली। प्रत्येक शीशी में 180-180 मिलीलीटर शराब भरी हुई थी। इस प्रकार शराब की कुल मात्रा 10,800 मिलीलीटर पाई गई।
शराब रखने के नहीं मिले दस्तावेज
पुलिस ने शराब रखने के संबंध में आरोपी को BNSS की धारा 94 के तहत नोटिस दिया। आरोपी ने नोटिस में शराब के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिया। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष शराब की बरामदगी एवं जब्ती की कार्रवाई की।
जब्त शराब में से आबकारी परीक्षण के लिए 180-180 मिलीलीटर की दो शीशियों के नमूने निकाले गए। नमूनों का पंचनामा तैयार करने के बाद दोनों नमूना शीशियों तथा शेष 58 शीशियों को मौके पर सीलबंद कर आवश्यक पंचनामा तैयार किया गया।
आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार, आरोपी रमेश कुमार राठिया के विरुद्ध अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से शराब रखने का अपराध पाए जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी को 28 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया। मामला अजमानतीय होने के कारण गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई।
मौके पर देहाती नालसी तैयार करने के बाद पुलिस थाना सरायपाली पहुंची और असल अपराध पंजीबद्ध किया। मामले में विवेचना की जिम्मेदारी प्रधान आरक्षक क्रमांक 233 गणेशु राम बंजारे द्वारा निभाई गई।




