बसना : ग्राम छुईपाली आशाराम भास्कर के फार्म हाऊस में एक महिला की मृत्यु
मैं निरीक्षक शशांक पौराणिक थाना बसना में थाना प्रभारी के अनुसार थाना बसना के मर्ग क्रमांक 37/2024 धारा 174 जा0फौ0 मृतिका गंगाबाई चौहान पति ताराचंद चौहान उम्र 30 साल निवासी बहलीडीह थाना बरमकेला जिला सारंगढ बिलाईगढ छ0ग0 का मर्ग जांच किया । दिनांक 29.04.2024 को जरिये फोन सूचना मिला कि छुईपाली आशाराम भास्कर के फार्म हाऊस में मृतिका गंगाबाई का संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गया है कि सूचना पर हमराह स्टाफ रवाना होकर सूचना तस्दीक पर ग्राम छुईपाली आशाराम भास्कर के फार्म हाऊस पहुंचा
जहां पर मृतिका गंगाबाई अपने कमरा में पलंग पर चित अवस्था में पडी थी उसके शरीर में चोटों का निशान थे मौके पर सूचक श्याम कुमार चौहान की रिपोर्ट पर देहाती नालसी मर्ग इंटिमेशन लिया शव पंचनामा कार्यवाही पश्चात मृतिका गंगाबाई चौहान का पी0एम0 कराया गया डक्टर द्वारा मृतिका के शरीर मे आई चोंट को होमोसाईडल होना
तथा मृत्यु का कारण ब्रेन इंज्युरी होना लेख किया पंचानो का कथन लिया गया । पंचानो ने अपने कथन में बताया कि मृतिका गंगाबाई चौहान अपने पति ताराचंद चौहान के साथ करिबन 02 माह पूर्व रोजी मजदूरी का काम करने आशाराम भास्कर के फार्म हाऊस ग्राम छुईपाली आये थे। मृतिक के पति ताराचंद चौहान अपनी पत्नि के चरित्र पर शंका करता था

इसी बात को लेकर दिनांक 29.04.2024 के 10.00 बजे से 11.30 बजे के मध्य मृतिका के साथ लडाई झगडा कर हाथ मुक्का व डण्डा से हाथ पैर चेहरा सिर में मारपीट कर चोट पहुंचाकर हत्या किया है। सम्पूर्ण मर्ग जांच पर आरोपी ताराचंद चौहान के विरूद्ध अपराध धारा 302 भादवि का घटित करना पाये जाने से धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
