महासमुंद / महिला स्व सहायताओ से ऋण का किस्त लेकर गबन के मामले मे एफआईआर दर्ज!
गेश्वर नंद पिता श्री जयलाल नंद उम्र 32 वर्ष साकिन अंतरझोला थाना बलोदा जिला महासमुंद का निवासी हूं आरोहन फायनेंस कम्पनी महासमुंद में BTI रोड में शिवानंद कालोनी में शाखा कार्यालय स्थित आरोहन फायनेंस कम्पनी में ब्रांच मैनेजर विगत अक्टूबर 2022 से कार्यरत हूं उक्त कम्पनी RBI से पंजीकृत है। ग्रामीण/शहरी महिलाओं का समूह बनाकर ऋणधारी ग्राहक अपनी किस्त को मासिक रूप में जमा करते है जिसके पावती उनको ऋण पुस्तिका मे
इन्द्राज किया जाता है। हमारी संस्था में कार्यरत कर्मचारी संजय जगदल्ला के द्वारा ग्राहको को मासिक किस्त का वसूली कर संस्था में जमा करने का काम करता था विगत जुलाई 2023 से ग्राहको से उनकी मासिक जमा राशि लेकर संस्था में जमा न कर स्वयं उपयोग किया है संजय जगदल्ला के द्वारा अलग अलग दिनांक में कुल 444054 रूपये प्राप्त कर मात्र 114850 रूपये संस्था में जमा किया है तथा शेष 329204 रूपये का स्वयं उपयोग कर गबन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रथम दृष्टया धारा 408 भादवि0 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना लिया गया है

संस्था में कार्यरत कर्मचारी संजय जगदल्ला के द्वारा ग्राहकों से राशि लेकर उसे संस्था में जमा नहीं कराने एवं स्वयं उपयोग कर राशि गबन करने की शिकायत बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं खगेश्वर नंद पिता श्री जयलाल नंद, अंतरझोला, तहसील सरायपाली, जिला महासमुन्द छ.ग. का निवासी हूँ जो कि मैं आरोहन फायनेंश सर्विस लिमिटेड महासमुन्द में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी संस्था आरोहन फायनेंश के द्वारा महिला समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हमारी संस्था के महासमुन्द ब्रांच में फिल्ड आफिसर के रूप में कार्यरत संजय जगदल्ला पिता श्री अंजोर सिंह जगदल्ला निवासी ग्राम सांकरा, तहसील पिथौरा जिला महासमुन्द छ.ग. के द्वारा ऋण लिये गये महिला समूह की महिलाओं से किश्त की राशि लगभग 4,44,054 / – (चार लाख चौवालीस हजार चौवन रूपये) प्राप्त कर दिनांक 03.10.2023 से फरार हो गया है। संजय जगदल्ला के द्वारा संस्था में लगभग 1,14,850/- (एक लाख चौदह हजार आठ सौ पचास रूपये) किश्तों में जमा कराया गया है तथा शेष

3,29,204 / – ( तीन लाख उन्नतीस हजार दो सौ चार रूपये) का भुगतान आज पर्यन्त तक नहीं किया गया है। हमारे द्वारा संजय जगदल्ला को उक्त शेष राशि 3,29,204 /- ( तीन लाख उन्नतीस हजार दो सौ चार रूपये) संस्था में जमा कराये जाने के लिए बोलने पर उसके द्वारा अभी पैसा नहीं है। पैसा आयेगा तो जमा करा दूंगा कहकर बार-बार गुमराह किया जा रहा है जिसके कारण संस्था को काफी आर्थिक नुकसानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संजय जगदल्ला के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर शेष राशि 3,29,204 / – ( तीन लाख उन्नतीस हजार दो सौ चार रूपये) अतिशीघ्र भुगतान कराये जाने की कृपा करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रथम दृष्टया धारा 408 भादवि0 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।