Monday, June 16, 2025
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सरायपाली / ग्राम दुर्गापाली तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी महुआ शराब बेचते पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज.                   

सरायपाली / ग्राम दुर्गापाली तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी महुआ शराब बेचते पकड़े जाने पर एफआईआर दर्ज.                                                                                                             थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के  अनुसार  दिनांक 14.06.2025 को 13X21 बजे तक टाऊन पेट्रोलिंग डियुटी पर हमराह स्टाफ आरक्षक 53, 867 के शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 0179 के टाऊन पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था पतेरापाली नगर पालिका गार्डन के पास पहुंचा था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम दुर्गापाली तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी हाथ भट्टी महुआ शराब रख कर बिक्री वास्ते ग्राहकों का तलाश करते खड़ा है कि सूचना पर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाह रामेश्वर सिन्हा व शेख इकबाल को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ

लेकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम दुर्गापाली तालाब के पास जाकर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के घेराबंदी कर एक व्यक्ति जो अपने हाथ में एक पीला रंग का कैरी बैग को लेकर खड़ा था को पकड़े । जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम डिगलाल पटेल पिता छबिलाल पटेल उम्र 39 साल साकिन दुर्गापाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग. का निवासी होना बताया कैरी बैग में क्या है पूछने पर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब होना एवं बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार करना बताया । जिसे गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया

। बाद संदेही को उक्त शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस दिया जो नोटिस में ही किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिया । कि संदेही के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक पीला रंग के कैरी बैग में प्लास्टिक पालिथीन में भरा करीबन 03 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 600/ रूपये को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी डिगलाल पटेल का कृत्य अपराध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत दिनांक 14/06/2025 के 18:05 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मामला जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी डिगलाल पटेल को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद मय जप्त माल हमराह स्टाफ एवं गवाहन के वापस स्टेशन आया । आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना

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