सिंघोडा,/ ट्रेक्टर मे खेत जोतते समय लाठी डंडा सब्बल से हमला कर मारपीट
थाना सिंघोडा मे सउनि के पद पर पदस्थ हूं आज दिनांक 17/06/2025 को प्रार्थी अरूण कुमार राणा पिता छत्तरराम राणा उम्र 45 साल साकिन राफेल थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छत्तीसगढ) थाना उपस्थित आकर कैलाश राणा एवं बंशी राणा ऊर्फ टिलू के द्वारा अश्लील गाली गलौच करते हुए लाठी डंडा एवं सब्बल से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध मे एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया मे अपराध धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया आवेदन नकल जैल है- प्रति श्रीमान थाना प्रभारी थाना सिंघोडा विषय ट्रेक्टर मे अपने खेत जोतते समय कैलाश राणा एवं उसके पुत्र द्वारा लाठी डंडा एवं सब्बल से हमला कर मारपीट करने विषय। महोदय निवेदन है कि मै अरूण कुमार राणा जाति कुम्हार ग्राम राफेल का कृषक व निवासी हूं मै आज 4 बजे अपने खेत खसरा नंबर 226 को ट्रेक्टर से जुताई कर रहा था उसी समय गांव राफेल का कैलाश राणा पिता विभीषण एवं उसके पुत्र ने मेरे उपर हमला कर मारपीट करने लगे वे दोनो लाठी डंडा एवं सब्बल से लैस थे उनके हमला व मारपीट करने से मुझे चोट भी आई है। हमला से डरकर मै अपने ट्रेक्टर को छोडकर ग्राम डेबरीगढ के आनंदराम पटेल के घर छुपने गया वहां से मै अपने भाई मनोज राणा को फोन किया जिन्होने 112 नंबर पर काल कर पुलिस को सूचना दी। गाडी 112 के पहूंचने पर वे अपने घर भाग गए थे गाडी 112 वाले अपने गाडी के चाबी से मेरे गाडी को स्टार्ट किए क्योकि मेरे गाडी ट्रेक्टर का चाबी एवं लाईट के स्वीच को तोडकर ले गए है। वे दोनो बाप बेटा मुझे जान से मारने एवं खेत के आसपास आने पर पुन: मारने की धमकी देकर गए है आज अगर गाडी 112 नही पहूंचती तो मेरे साथ बहुत बडी दुर्घटना हो सकती थी दोनो ने अश्लील गाली गलौच भी किया। अत: महोदय से निवेदन है कि कैलाश राणा एवं उसके पुत्र पर अपराध पंजीबद्ध




