Wednesday, June 18, 2025
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Mahasamund/ इच्छुक युवक घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी प्रशिक्षण के लिए 20 जून तक कर सकते हैं पंजीयन / निकटतम वारिसान के लिए सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत / आर.बी.सी. 6-4 के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

Mahasamund/ इच्छुक युवक घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी प्रशिक्षण के लिए 20 जून तक कर सकते हैं पंजीयन / निकटतम वारिसान के लिए सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत / आर.बी.सी. 6-4 के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत
 
महासमुंद, 18 जून 2025/ बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जिले के युवकों के लिए घरेलू विघुत उपकरण सेवा उद्यमी प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में हाउस वायरिंग, रूम हीटर, स्टेबिलाइजर, स्टॉर्ट मोटर्स, सिंगल फेज मोनो ब्लॉक मोटर, कटिंग मशीन, हेड ड्रिलिंग मशीन, डीटीएच इंस्टालेशन एंड सर्विस, साउंड सिस्टम आदि शामिल है। इस 30 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रारंभ 23 जून 2025 से किया जा रहा है।

निदेशक बड़ौदा आरसेटी ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिए इच्छुक युवक 20 जून 2025 तक बड़ौदा आरसेटी बरोण्डा बाजार में स्वयं उपस्थित होकर या कमलेश पटेल का मोबाइल नम्बर 79997-00673 एवं प्रतीक साहेब गुप्ता का मोबाइल नम्बर 93402-81974 पर व्हाट्सअप के माध्यम से भी पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन हेतु संपर्क का समय सुबह 10 बजे से 6 बजे तक है। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में  आधार कार्ड एवं बी.पी.एल. राशन कार्ड की 2-2 छायाप्रति, अंकसूची की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज की 5 फोटो शामिल है।

समाचार
निकटतम वारिसान के लिए सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत
 
महासमुंद 18 जून 2025/ कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त श्री विनय कुमार लंगेह ने मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में निकटतम वारिस के लिए 25 हजार रुपए सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम बरेकेलकला निवासी श्री पुनितराम चक्रधारी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती दुखन बाई के लिए 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
समाचार
आर.बी.सी. 6-4 के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत
 
महासमुंद 18 जून 2024/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान के लिए चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इनमें पानी में डूबने से मृत्यु होने पर विकासखण्ड बसना के ग्राम आमापाली के मृतक श्री प्रियांशु सोनी के पिता श्री रमेश सोनी के लिए चार लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
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