जीस गाँव युवक की मौत के बाद पूर्ण शराब बंदी की ली गई थी शपथ कुछ दिनों बाद ही अवैध शराब पर बसना पुलिस ने की कार्यवाही!
बसना थान अंतर्गत ग्राम बेलडीही पठार मे ग्रामीणों ने शराब नहीं बनाये जाने की कसमे खाई थी उसके बावजूद वहां के कुछ शराब माफिया नहीं सुधर पा रहे है
थाना बसना में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ हूं आज दिनांक 17/06/2025 को ग्राम भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान मुखबीर सूचना पर ग्राम बेल्डीह पठार से आरोपिया के घर के आंगन ग्राम बेल्डीह पठार थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 के कब्जे से एक 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी करीबन 4 ½ लीटर हाथ भठ्ठी देशी महुआ शराब कीमती 900 रूपये को जप्त कर आरोपिया के विरूध्द मौके पर देहाती नालसी पर अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर वापस स्टेशन आया। जिसपर असल अपराध पंजीबद्ध किया जाता है- देहाती नालसी नकल जैल है- देहाती नालसी थाना बसना जिला महासमुंद अप0 क्रमांक 0/25 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, नाम प्रार्थी – शासन की ओर से प्रआर 74 संतोष कुमार यादव, थाना बसना, दि0घ0स0 –

17/06/2025 के 18-50 बजे, घटना स्थल – आरोपिया के घर का आंगन ग्राम बेल्डीह पठार, दिनांक रिपोर्ट समय – 17/06/2025 के 20-10 बजे, नाम आरोपिया समारिन खुंटे पति स्व जली सिह उम्र 47 साल साकिन बेल्डीहपठार थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0, घटना स्थल आरोपिया के घर का आंगन ग्राम बेल्डीह पठार जप्त संपत्ति – एक 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी करीबन 4 ½ लीटर हाथ भठ्ठी देशी महुआ शराब कीमती 900 रूपये विवेचक – प्रआर 74 संतोष कुमार यादव थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0, विवरण – मैं थाना बसना में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 17/06/2025 को ग्राम भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम बेल्डीह पठार में एक महिला अपने घर आंगन में अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु रखी है एवं ग्राहक की तलाश कर रही है कि सूचना तस्दीक हेतु मौके के गवाह धरमदास मिरी व रूकसाय मिरी को साथ लेकर हमराह स्टाफ आर 685 महिला आर 676 के मुखबीर के बताये स्थान संदेहिया के सकुनत के सामने पहुंचा व तलब किया तब एक महिला उपस्थित आई जिनसे नाम पता पुछने पर अपना नाम समारिन खुंटे पति स्व जली सिह उम्र 47 साल साकिन बेल्डीहपठार थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 होना बतायी जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर संदेही से पहले पुलिस पार्टी व गवाहन की तलाशी लिवाया गया बाद संदेहिया से सहमती लेकर उसके घर आंगन की तलाशी ली गयी जिस पर आंगन के किनारे में एक 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में भरी करीबन 4 ½ लीटर हाथ भठ्ठी देशी महुआ शराब रखे मिला जिसपर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को बरामद कर शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने आरोपिया को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया जो कोई कागजात नही होना बतायी। उक्त बरामद शुदा शराब को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपिया सामरिन खुंटे का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपिया को दिनांक 17/06/2025 के 19-30 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपिया को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया मौके पर आरोपिया के विरूध्द देहाती नालसी पर आरोपिया के विरूद्ध अपराध कायम किया गया । हस्ताक्षर अस्पष्ट प्रआर 74 संतोष कुमार यादव दिनांक 17/06/2025!




