Friday, July 4, 2025
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सरायपाली/ ग्राम कसलबा में कीचड़ में फंसे ट्रेक्टर निकालने के दौरान मारपीट मामला थाना में दर्ज / आवंलाचक्का और जोगनी पाली में अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही!

सरायपाली/ ग्राम कसलबा में कीचड़ में फंसे ट्रेक्टर निकालने के दौरान मारपीट मामला थाना में दर्ज /

आवंलाचक्का और जोगनी पाली में अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही!

ग्राम कसलबा थाना सरायपाली का निवासी हूं। बीए द्वितीय वर्ष तक पढाई किया हूं ट्रेक्टर ड्रायवरी का काम करता हूं। दिनांक 30/06/2025 के दोपहर करीब 12/00 बजे मेरे पिता जी जगबंधु प्रधान का ट्रेक्टर मेसी क्रमांक CG06 HD 5529 को मुरूम लोड करने का काम कर रहा था। जो कीचड में ट्रेक्टर ग्राम कसलबा गया था जिसे निकालने के लिए सरिया फंसाया था जिसे सरोज साहू के ट्रेक्टर के द्वारा निकाल रहा था उसी समय लक्ष्मण साहू का ट्रेक्टर तेजी से गया तो सरिया मेरे ऊपर से गया तो क्यों स्पीड चलाकर जा रहा है बोलने पर लक्ष्मण साहू एवं पद्मलोचन थापा मुझे मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कालर पकड कर मुझे झुमा झटकी करने लगे। लक्ष्मण साहू और पद्मलोचन थापा हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए मुझे जमीन में पटक दिये। जिससे मेरे कमर के पास चोट लगा है खून बह रहा है और मेरे दोनों गाल में हाथ से मारपीट किये है और घटना को नरोत्तम प्रधान, अमन साहू देखे है, बीच बचाव किये है। परिवार में सलाह मशवरा होने के बाद रिपोर्ट करने थाना आया हूं। रिपोर्ट पढकर देखा मेरे बताये अनुसार लिखा गया है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाये मामले में सरायपाली थाना ने आरोपीयो। के खिलाफ 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS मामला दर्ज कर लिया है !

आवंलाचक्का और जोगनी पाली में अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही!

थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 01/07/2025 हमराह स्टाफ आरक्षक 394 के स्वयं के साधान से मय विवेचना कीट के जुर्म जरायम पता साजी हेतु टाउन /देहात रवाना हुआ था ग्राम सागरपाली के पास जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम आवंलाचक्का के रतिराम सिदार अपने घर के सामने परछी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि गवाह मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम आवंलाचक्का के रतिराम सिदार अपने घर के सामने परछी में हमराह स्टाफ व गवाह के घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये । एक व्यक्ति को पकड़े जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम रतिराम सिदार पिता अंजोर सिंग सिदार उम्र 60 साल साकिन आंवलाचक्का थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 निवासी होना बताया,एवं लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार किया । लोगो को शराब पीने पिलाने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस दिया जो नोटिस में ही कोई वैध कागजात नहीं होना बताया । गवाहो के समक्ष आरोपी रतिराम सिदार के कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी 180 ML वाली खाली जिसमें शराब का गंध आ रही, एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रही है को समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । आरोपी रतिराम सिदार का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आज दिनांक 01/07/2025 को 18:10 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं अपराध जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया आरोपी के खिलाफ धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

 

जोगनीपाली में शराब पिलाने वालों पर कार्यवाही

थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थत हूं कि आज दिनांक 02/07/2025 को हमराह आरक्षक 394 के देहात अपराध विवेचना पर स्वयं के वाहन से ग्राम कुटेला की रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम जोगनीपाली का विजय नंद अपने घर के आंगन में लोगों को शराब पिलाने का अवैध साधन उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर गवाह मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम जोगनीपाली जाकर रेड कार्यवाही किये शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये । एक व्यक्ति को पकड़े जो नाम पता पूछने पर अपना नाम विजय नंद पिता मारकण्ड नंद उम्र 40 साल साकिन जोगनीपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का होना बताया एवं लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार किया । लोगो को शराब पीने पिलाने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध कागजात नहीं होना बताया । गवाहो के समक्ष विजय नंद के कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब 180 ML वाली का खाली शीशी जिसमें शराब का गंध आ रही थी एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रही थी को समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । आरोपी धनेश कुमार साहू का कृत्या अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करने पाये जाने पर आज दिनांक 02/07/2025 के 18/40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं अपराध जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया बाद हमराह स्टाफ एवं गवाहन के वापस स्टेशन आकर आरोपी के खिलाफ धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

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