छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मिलेगा निःशुल्क और त्वरित इलाज, शासन ने लागू की नई योजना
रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल नागरिकों को त्वरित और निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा अधिसूचित “नगरीय ट्रॉमा उपचार योजना 2025” के अंतर्गत लागू की गई है।

संचालक, अतर्र्भागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा), संजय पांडे द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 5 मई 2025 से यह योजना प्रदेशभर में लागू की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में तत्काल ₹1,50,000 तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

यह पहल सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं समय पर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। संबंधित सभी जिला कलेक्टरों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त, आम जनता को भी योजना की जानकारी दिए जाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पीड़ितों को शीघ्र सहायता मिल सके।
मुख्य बिंदु:
योजना लागू: 5 मई 2025 से
लाभार्थी: सड़क दुर्घटनाओं में घायल नागरिक
उपचार सीमा: अधिकतम ₹1,50,000 तक
सुविधा: नजदीकी अस्पताल में निःशुल्क इलाज
उद्देश्य: घायलों की जान बचाना और त्वरित इलाज सुनिश्चित करना



