महासमुंद जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों का पुनर्गठन, 22 अगस्त तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग ने महासमुंद जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों (PACS) के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने “पुनर्गठन योजना 2025” के अंतर्गत अनुसूची-एक, दो एवं तीन जारी की है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, संबंधित सदस्य, हितग्राही या पक्षकार 22 अगस्त 2025 तक अपने अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन सचिव, सहकारिता विभाग को संबोधित कर “कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर” में पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा किए जा सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से “महासमुंद की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के पुनर्गठन हेतु अभ्यावेदन/दावा या आपत्ति” अंकित करना अनिवार्य होगा।

निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के बाद अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और उसके पश्चात पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।



