महासमुंद। बसना थाना क्षेत्र में बीते दिनों तीन अलग-अलग मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। इनमें एक सड़क हादसे में युवक की मौत, दूसरे में पशु क्रूरता कर पशुओं की तस्करी और तीसरे में अवैध शराब बरामदगी का मामला शामिल है।
पहला मामला चालक की लापरवाही से यात्री की मौत ग्राम बड़े साजापाली निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह खेती-किसानी का काम करता है।दिनांक 06/10/2025 को सुबह करीबन 08:00 बजे, उसका बड़ा भाई निर्मल सिंह सिदार अपने साला संतोष सिदार का स्वास्थ्य खराब होने से उसे इलाज के लिए रायपुर लेकर गया था।निर्मल सिंह सिदार अपने साला को अस्पताल में भर्ती करवाकर शाम को समलेश्वरी बस क्रमांक CG13AB5268 से वापस अपने घर लौट रहा था।रा त्रि करीबन 08:00 बजे, जब बस NH-53 रोड पर भंवरपुर मोड़ के पास पहुंची, उस दौरान निर्मल सिंह सिदार बस से उतरने लगा।इस दौरान बस चालक ने अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए अचानक तेज गति से आगे बढ़ा दिया, जिससे निर्मल सिंह सिदार लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया।गिरने से उसके सिर, चेहरा एवं बाएं हाथ में गंभीर चोटें आईं।उसे इलाज के लिए तत्काल शासकीय अस्पताल बसना लाया गया, जहां उसका इलाज जारी था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।मृतक के परिजन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर बस क्रमांक CG13AB5268 के चालक के खिलाफ धारा 106(1)-BNS के तहत अपराध क्रमांक 0407/25 कायम किया गया है।रिपोर्ट पढ़कर देखी गई, जो प्रार्थी के कथनानुसार सही पाई गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।
दूसरा मामला — 35 बछड़ों से भरा ट्रक जब्त, पांच आरोपी गिरफ्तार थाना बसना में पदस्थ प्रआर 342 प्रशांत सागर को मुखबिर से सूचना मिली कि बसना से पदमपुर रोड पर पलसापाली बेरियर के पास एक वाहन में बड़ी संख्या में बछड़े क्रूरता पूर्वक भरकर उड़ीसा के कत्लखाने की ओर ले जाए जा रहे हैं।
इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई।वाहन क्रमांक MH40 CD 9486 को रोककर जांच की गई, जिसमें कुल 35 नग बछड़े क्रूरता पूर्वक भरे पाए गए।वाहन में सवार 5 व्यक्तियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान इस प्रकार है —1. रंगलाल ऊर्फ रामलाल मीणा, पिता स्वर्गीय किशन मीणा, उम्र 60 वर्ष, साकिन देसमा, थाना मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान)।2. विनोद भागवत बन्दे, पिता स्वर्गीय भागवत बन्दे, उम्र 23 वर्ष, साकिन नीमखेड़ा, थाना अरोली, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)।3. लखन रात्रे, पिता कार्तिक रात्रे, उम्र 29 वर्ष, साकिन नीमखेड़ा, थाना अरोली, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)।4. सचिन चंद्रशेखर गजभिये, पिता स्वर्गीय चंद्रशेखर गजभिये, उम्र 30 वर्ष, साकिन एच.बी. टाउन, भंडारा रोड, चंद्रनगर, थाना कलमना, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)।5. जितेंद्र भावराव धरडे, पिता स्वर्गीय भावराव धरडे, उम्र 32 वर्ष, साकिन भंडारा, थाना पालान्दूर, जिला भंडारा (महाराष्ट्र)।आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वे पशुओं को उड़ीसा के कत्लखाने ले जा रहे थे।पुलिस ने मौके से कुल 35 नग बछड़े (कीमत ₹5,25,000), ट्रक क्रमांक MH40 CD 9486 (कीमत ₹22,00,000), चार एंड्रॉयड मोबाइल (कीमत ₹18,000) एवं नकद ₹5,000 जब्त किया।कुल बरामद संपत्ति का मूल्य लगभग ₹27,48,000 आंका गया।पुलिस ने मौके पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध क्रमांक 0406/25 कायम किया।आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर उनके परिजनों को सूचना दी गई।गि रफ्तारी का समय क्रमशः 13:30, 13:35, 13:40, 13:45 और 13:50 बजे अंकित किया गया है।वि वेचना अधिकारी प्रआर 342 प्रशांत सागर द्वारा बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
तीसरा मामला — ग्राम ताला में अवैध शराब की बिक्री करते व्यक्ति को पकड़ा गया थाना बसना में पदस्थ म.प्र.आर. 85 चंचल बंसवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 05/10/2025 को वह हमराह स्टाफ प्रआर 599, 685, 744 के साथ जुर्म-जरायम पतासाजी एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु मय विवेचना कीट के स्वयं के वाहन में टाउन/देहात रवाना हुआ था।उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ताला से जबलपुर जाने वाले रोड किनारे टेढ़ा साल क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु रखा हुआ है और ग्राहकों की तलाश कर रहा है।इस सूचना पर गवाह रंजन सागर और प्रमोद कुमार को बुलाकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया।पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम सनेत प्रधान पिता इंद्रजीत प्रधान (उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम ताला, थाना बसना, जिला महासमुंद) बताया।पुलिस ने उसके कब्जे से पांच लीटर की पीले रंग की प्लास्टिक जरीकैन में भरी हुई 4 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब (कीमत ₹800) बरामद की।आरोपी से वैध दस्तावेज और लाइसेंस प्रस्तुत करने हेतु धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया, परंतु उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।मौ के पर बरामद शराब को विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया एवं सीलबंद किया गया।आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाया गया।आरोपी को 05/10/2025 के 20:30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया।मा मला जमानतीय पाए जाने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।पु लिस ने मौके पर देहाती नालसी तैयार कर थाने में अपराध क्रमांक 0405/25 पंजीबद्ध किया
चौथा मामला — खेत से 4 लीटर हाथ भट्ठी शराब बरामद, आरोपी जमानत पर रिहा
चौकी भंवरपुर, थाना बसना में पदस्थ प्रधान आरक्षक 89 परमानंद रथ ने जानकारी दी कि दिनांक 04/10/2025 को अवैध शराब रेड कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया।
घटना ग्राम गडगांव की है।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम हमराह स्टाफ आरक्षक 573 हिरेन्द्र भार्गे के साथ मौके पर रवाना हुई।
ग्राम गडगांव पहुंचने पर आरोपी डिग्रीलाल यादव पिता दयाराम यादव (उम्र 25 वर्ष) अपने खेत में शराब बिक्री हेतु अवैध रूप से रखे पाया गया।
पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक पीले रंग की पांच लीटर वाली प्लास्टिक जरीकैन में भरी हुई 4 लीटर हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब (कुल 04 बल्क लीटर, लगभग 4000 एमएल, कीमत ₹800) बरामद की।
आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन उसने कोई दस्तावेज नहीं दिया।
मौके पर गवाहों की उपस्थिति में शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया तथा सीलबंद किया गया।
पुलिस ने आरोपी डिग्रीलाल यादव के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2025 कायम किया।
आरोपी को मौके पर 04/10/2025 को 14:30 बजे गिरफ्तार किया गया, परंतु मामला जमानतीय पाए जाने पर उसे जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया गया।
विवेचक प्रधान आरक्षक 89 परमानंद रथ, चौकी भंवरपुर, थाना बसना, जिला महासमुंद हैं।
मशरूका (जप्त संपत्ति) का विवरण:
एक पीली प्लास्टिक जरीकैन (5 लीटर क्षमता)
भरी हुई 04 लीटर हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब
अनुमानित कीमत ₹800 रुपये
आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाया गया।
विवेचना उपरांत पृथक से असल नंबरी अपराध दर्ज किया गया है।
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पाँचवां मामला — खड़ी ट्रक से टकराने पर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, रायपुर में इलाज
ग्राम बोईरडीह निवासी गुलाब प्रधान द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 07/08/2025 को उनके पिता हेमराज प्रधान (पेशा — निजी नौकरी) अपने मोटरसायकल स्प्लेण्डर क्रमांक CG06GD2204 में जगदीशपुर गए थे।
वहां से लौटते समय जब वह सावित्री राइस मील के पास, ग्राम बोईरडीह पहुंचे, उसी दौरान ट्रक क्रमांक CG06GZ9688 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक ढंग से सड़क पर खड़ा कर दिया, बिना किसी संकेतक या इंडिकेटर चालू किए।
इसी समय लगभग रात्रि 8:20 बजे, पिरदा दिशा से आ रही चार पहिया वाहन की तेज रोशनी के कारण दृश्यता कम हो गई और हेमराज प्रधान का वाहन खड़ी ट्रक से जा टकराया।
इस टक्कर से हेमराज प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए।
उनके सिर और बाएं पैर में चोटें आईं।
घायल को पहले अग्रवाल अस्पताल, बसना लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें वी वाय हॉस्पिटल रायपुर रेफर कर दिया।
बाद में स्थिति बिगड़ने पर उन्हें MMI हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ लगातार उपचार के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ।
प्रार्थी ने बताया कि घटना को आकाश प्रधान, कुबेर प्रधान और कुशाग्र प्रधान ने देखा था।
इलाज के पश्चात दिनांक 03/10/2025 को थाना बसना पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
घटना स्थल थाना बसना से लगभग उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर दूरी पर सावित्री राइस मील, बोईरडीह बताया गया है।
पुलिस ने ट्रक क्रमांक CG06GZ9688 के चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधन 2015, 2019) की धारा 122, 177 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125(a) और 281 के तहत अपराध क्रमांक 0403/25 कायम किया है।
रिपोर्ट 03/10/2025 को रात्रि 20:27 बजे थाना बसना में दर्ज की गई।
मामले की विवेचना जारी है।
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छठा मामला — पारिवारिक विवाद में झगड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला
थाना बसना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद के चलते झगड़े की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
प्रार्थी गहकमोती सागर ने बताया कि उसके रिश्तेदार शौकीलाल सागर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके दौरान कहासुनी बढ़ी और मारपीट की स्थिति बन गई।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी शौकीलाल सागर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296 और 351(2) के तहत अपराध क्रमांक 0402/25 दर्ज किया है।
घटना की विवेचना थाना बसना पुलिस द्वारा की जा रही है।



