महासमुंद/बलौदा अवैध रूप से शराब पिलाते दो आरोपी गिरफ्तार — आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई
बलौदा (महासमुंद)।थाना बलौदा पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो अलग-अलग स्थानों पर लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पाए गए। दोनों मामलों में पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रआर 54 बलागत सरफराज चिश्ती थाना बलौदा में गश्त के पद पर पदस्थ हैं। दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को वे हमराह आरक्षक 265 के साथ अपराध एवं अवैध शराब की पतासाजी हेतु रवाना हुए थे।
पहला मामला – गेर्रा-छिबर्रा मार्ग पुलिया के पास से गिरफ्तारी :मुखबिर से सूचना मिली कि गेर्रा-छिबर्रा मार्ग पुलिया के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा दे रहा है।सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी कृपासिंधु बरिहा पिता उजल बरिहा (35 वर्ष), निवासी गेर्रा थाना बलौदा को पकड़ा।पुलिस को देखकर शराब पी रहे लोग मौके से भाग गए।आरोपी से पूछताछ में उसने अवैध रूप से शराब पिलाने की बात स्वीकार की। उसके कब्जे से एक देशी प्लेन शराब की खाली शीशी और दो डिस्पोजल गिलास (जिनमें शराब की गंध आ रही थी) जब्त किए गए।आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जो जमानतीय अपराध होने पर जमानतदार प्रस्तुत करने पर मुचलका पर रिहा किया गया।
दूसरा मामला – छिबर्रा स्कूल के पास से कार्रवाई उसी दिन शाम को मुखबिर से दूसरी सूचना मिली कि ग्राम छिबर्रा के स्कूल के पास एक युवक लोगों को शराब पिला रहा है।सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चुड़ामणी जोल्हे पिता स्व. खेमलाल जोल्हे (20 वर्ष), निवासी पलसापाली थाना बलौदा को पकड़ा।मौके से एक देशी प्लेन शराब की खाली पौवा और दो डिस्पोजल गिलास जब्त किए गए।आरोपी ने भी अवैध रूप से शराब पिलाने की बात स्वीकार की। उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया और जमानतदार प्रस्तुत करने पर मुचलका पर छोड़ा गया।दोनों मामलों में थाना बलौदा पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 36(C) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।