सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की 4 बड़ी खबरें :अवैध शराब, मारपीट और धमकी के कई मामले दर्ज
सारंगढ़/सरसीवां/डोंगरीपाली। 12 और 13 नवंबर 2025 को जिले के विभिन्न थाना–चौकी क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार, गाली-गलौच, गंभीर मारपीट व जान से मारने की धमकी के कई मामले पुलिस द्वारा दर्ज किए गए।
1.महिला समूह की सूचना पर अवैध महुआ शराब जब्त — सारंगढ़ थाना : थाना सारंगढ़ के प्रधान आरक्षक ने बताया कि ग्राम जेवरा के लक्ष्मी महिला समूह से सूचना मिली थी कि लालमणी मैत्री अपने घर के पास अवैध रूप से महुआ शराब बेच रहा है।
सूचना पर स्टाफ व गवाहों के साथ रेड कार्यवाही की गई, जहां आरोपी लालमणी मैत्री (55 वर्ष) से 1 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब एक 2 लीटर की प्लास्टिक बोतल में बरामद की गई। वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद धारा 34(1)क आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया। पुलिस ने शराब व अन्य सामग्री जब्त कर मामला पंजीबद्ध किया।
2.परिवार को रास्ता रोकने और हत्या की धमकी — डोंगरीपाली थाना :ग्राम गौरडीह निवासी शौकलाल सेठ ने डोंगरीपाली थाना में लिखित शिकायत दी कि उनके भाई भरतलाल सेठ द्वारा कई दिनों से उसे व पूरे परिवार को गाली-गलौज कर धमकाया जा रहा है। 12 नवंबर की शाम 7:30 बजे आरोपी भरतलाल ने घर के आंगन में खड़े होकर शिकायतकर्ता व उसके परिजनों को मां-बहन की गंदी गालियां दीं और कहा— “तुम्हें परिवार सहित जान से मार दूंगा, टांगी से काट दूंगा।” घटना को घर की महिलाएँ, अक्षय सेठ, अमृत सेठ और आस-पास के लोग भी गवाह बताए गए हैं। पुलिस ने आवेदन लेकर मामला जांच में लिया है।
3.दुकान नहीं खोलने पर बुजुर्ग पर हमला — बेलादूला चौकी : चौकी बेलादूला क्षेत्र के ग्राम सोहागपुर में 13 नवंबर की रात 2 बजे नरोत्तम दास मानिकपुरी ने किराना दुकान नहीं खोलने पर दुकानदार देवनारायण साहू के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई।
आरोपी ने दुकान का दरवाज़ा पत्थर से मारा, गाली-गलौज की और कहा— “मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।” इसके बाद दुकान के बाहर रखे बेंच के पाये से सिर, हाथ, पैर पर वार किया, जिससे खून निकलने लगा। घायल को इलाज के लिए बिलासपुर ले जाया गया। मामले में धारा 296, 115(2), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
4.12.5 लीटर महुआ शराब जब्त — सरसीवां थाना :थाना सरसीवां पुलिस ने मुखबिर सूचना पर ग्राम चोरभट्ठी में रेड कार्यवाही की, जहां दुधबाई साहू (35 वर्ष) के घर बाड़ी से 12.500 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब (50 पाउच, प्रत्येक 250 ml) बरामद किए। आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। पुलिस ने शराब जब्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया तथा देहाती नालसी के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया।
पुलिस की सख्ती जारी जिले में अवैध शराब बिक्री, घरेलू विवाद, गाली-गलौज और धमकी के मामलों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी अवैध गतिविधि या मारपीट की सूचना तुरंत स्थानीय थाने में दें।


