बलौदाबाजार 6 बड़ी खबरें: मारपीट, गाली-गलौच, अवैध शराबखोरी और जातिगत उत्पीड़न के कई मामले दर्ज – पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की
1.बैंक कर्मचारी पर जानलेवा हमला: एक्सीडेंट देखने रुका तो ट्रेलर सवारों ने बेल्ट-डंडों से पीटा
कसडोल–कटगी रोड पर एक्सिस बैंक शिवरीनारायण में पदस्थ कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर की रात बैंक कर्मचारी अपने सहयोगी ओमप्रकाश साहू के साथ काम से लौट रहे थे। ग्राम कटगी के पास एक ट्रेलर कैप्सूल दुर्घटनाग्रस्त दिखा, जिसे देखने दोनों रुके। घायल होने की बात पूछने पर ट्रेलर सवारों ने बताया कि चोट नहीं लगी है लेकिन कुछ दूरी आगे बढ़ने पर वही दोनों युवक मोटरसाइकिल से आए और रास्ता रोककर मां-बहन की गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोप है कि दोनों ने हाथ-मुक्का व बेल्ट से सिर-पीठ पर हमला किया। बचाव करने पर उन्होंने अपने और साथियों को भी बुला लिया और सामूहिक रूप से मारपीट की। घटना का प्रत्यक्षदर्शी बैंक कर्मचारी का साथी ओमप्रकाश साहू बताया गया है। पुलिस ने मामले में धारा 115(2), 127(1), 296, 3(5), 351(3) BNS के तहत अपराध दर्ज किया है।
2.पानी की पाइप कटने पर विवाद: पुरानी रंजिश में परिवार पर हमला, मां-बेटे सहित तीन घायल
बलौदाबाजार जिले के ग्राम रामपुर में पानी की सप्लाई बाधित होने पर विवाद इतना बढ़ गया कि तीन लोगों को मारपीट में चोटें आ गईं।11 दिसंबर को युवक राहिल ने घर के कुएं के पास नल का पाइप काट दिया था। इसी बात पर राजेंद्र टंडन, राजेश टंडन, धानुराम टंडन सहित अन्य लोग एक राय होकर पहुंच गए और मां-बहन की गंदी गालियां देते हुए हमला कर दिया। पहले राहिल को लोहे के वस्तु और हाथ-मुक्कों से पीटा गया। बीच बचाव करने पहुंचे युवक और उसकी मां साधबाई पर भी आरोपियों ने मारपीट की। राहिल को दाहिने पैर और सीने में, मां को हाथ में, जबकि रिपोर्टकर्ता को कंधे में गंभीर चोट आई है। घटना को कई ग्रामीणों ने देखा-सुना है। पुलिस ने मामला धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) BNS के तहत कायम कर विवेचना शुरू की है।
3.चखना सेंटर में अवैध शराब पिलाते संचालक पकड़ा गया, आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही
थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार पुलिस ने अवैध शराब खपाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। रायपुर रोड स्थित चखना सेंटर में आरोपी जितेंद्र पठारे द्वारा शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना पर पुलिस टीम ने छापा मारा। मौके पर शराब पीते लोग पुलिस को देखकर भाग निकले, जबकि संचालक को खाली 180ml मसाला शराब की शीशी, डिस्पोजल गिलास और पानी पाउच सहित पकड़ा गया। दस्तावेज मांगने पर आरोपी कोई वैध अनुमति नहीं दिखा सका। पुलिस ने आरोपी को धारा 36(C) आबकारी एक्ट एवं धारा 94 BNSS नोटिस की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। जमानतीय अपराध होने पर जमानत पर रिहा किया गया।
4.धान मंडी के पास ठेले में अवैध शराब पिलाते युवक को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा
भाटापारा शहर पुलिस ने अवैध शराब पिलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। 11 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धान मंडी के पास चखना ठेला में रेड की। पुलिस पहुंचते ही शराब पी रहे लोग भाग निकले, लेकिन ठेला संचालक रवि निषाद को वहीं पकड़ लिया गया।उसके कब्जे से 80ML शोले मसाला शराब की बोतल और दो गंधयुक्त डिस्पोजल गिलास मिले। अनुमति पूछने पर आरोपी ने लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने आरोपी पर धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की तथा जमानत पर रिहा कर दिया।
5.रावणभाठा मैदान में घेरकर युवक पर हमला: बेल्ट-डंडों से गंभीर मारपीट, सिर पर शीशी तोड़ी
ग्राम दतरेंगा के एक युवक के साथ 11 दिसंबर की रात मारपीट की बड़ी घटना सामने आई है। शिकायतकर्ता रात 9.30 बजे अपने दोस्त के घर गया था, जहां नीरज साहू उसे बुलाकर रावणभाठा मैदान ले गया। पहले से मौजूद जलेश यदु, अर्जुन साहू, ननकु यादव और मुकेश यादव ने पुरानी रंजिश में विवाद कर गालियां देना शुरू किया। विवाद बढ़ते ही सभी आरोपियों ने एक राय होकर युवक पर हाथ-मुक्का, बेल्ट और डंडों से हमला कर दिया। जलेश यदु ने बोतल की शीशी सिर पर फोड़ दी, जबकि मुकेश यादव ने डंडे से पैर पर वार किया। पीड़ित ने घटना की जानकारी फोन पर अपने परिचितों यश, गणेश और उदय वैष्णव को दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला 115(2), 296, 3(5), 351(2) BNS के अंतर्गत दर्ज किया है।
6. SC/ST Act: अवैध शराब बेचने से मना किया तो किसान को जातिगत गाली देकर पीटा**
ग्राम खपरी (एस) में 9 दिसंबर की सुबह किसान टेकनलाल ध्रुव के साथ मारपीट और जातिगत गाली-गलौज की घटना हुई। टेकनलाल ने देखा कि आरोपी रोहित साहू अपनी कार में अवैध शराब बेच रहा है। मना करने पर आरोपी भड़क गया और उनका कॉलर पकड़कर मां-बहन की गंदी गालियां देते हुए जातिगत अपशब्द कहने लगा। आरोपी ने हाथ-मुक्का से चेहरे और पसली पर हमला किया। घटना को कई लोगों ने देखा। परिवार में दशगात कार्यक्रम होने के कारण रिपोर्ट देर से दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में धारा 296, 115(2), 351(2) BNS एवं SC/ST Act की धारा 3(2)(V) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।



