तुमगांव/ ग्राम जोबा में मितानीन व उसके बेटों से मारपीट, मोबाइल तोड़ा, जान से मारने की धमकी — तीन आरोपियों पर मामला दर्ज
महासमुंद। थाना तुमगांव अंतर्गत ग्राम जोबा में मितानीन कार्यकर्ता व उसके परिजनों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थीया तारिणी घृतलहरे पति रविदास घृतलहरे (उम्र 40 वर्ष), निवासी ग्राम जोबा, थाना तुमगांव, जिला महासमुंद ने थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थीया गांव में मितानीन के पद पर कार्यरत है।
आवेदन में बताया गया कि दिनांक 22 जनवरी 2026 को ग्राम जोबा में राम मंदिर निर्माण को लेकर शोभायात्रा निकाली गई थी। रात्रि लगभग 11:30 बजे जब शोभायात्रा पंचायत गली पहुंची, तभी उसका 12 वर्षीय पुत्र शोभायात्रा देखने गया। कुछ देर बाद बच्चे की “बचाओ-बचाओ” की आवाज सुनकर वह घर से बाहर निकली, जहां देखा कि लक्ष्मीनारायण ठाकुर, चिन्टू ठाकुर एवं धनेश्वर ध्रुव उसके बेटे के साथ मारपीट कर रहे थे।
बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने प्रार्थीया के साथ मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान आरोपी चिन्टू ठाकुर ने प्रार्थीया के हाथ में रखा मोबाइल फोन पटककर तोड़ दिया। तीनों आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की तथा लक्ष्मीनारायण ठाकुर ने हाथ में रखी किसी वस्तु से प्रार्थीया की दाहिनी भुजा पर वार किया, जिससे कट लगने के कारण खून बहने लगा।
मारपीट की आवाज सुनकर प्रार्थीया का बड़ा पुत्र भी बचाव के लिए पहुंचा, जिस पर आरोपियों ने उसके साथ भी हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिससे उसकी पीठ एवं हाथ में चोटें आईं। घटना के बाद पीड़ित परिवार जान बचाकर घर के अंदर गया। बीच-बचाव के लिए पुरन यादव, योगेन्द्र यादव एवं वासदेव ध्रुव मौके पर पहुंचे।
प्रार्थीया की लिखित रिपोर्ट पर थाना तुमगांव पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(3), 324(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।



