महासमुंद थाना तेंदुकोना पुलिस की कार्रवाई, सार्वजनिक स्थान पर शराब पिलाने की सुविधा देने वाला आरोपी गिरफ्तार
तेंदुकोना (महासमुंद)। थाना तेंदुकोना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज दिनांक 07 फरवरी 2026 को हम स्टाफ आर0 561 एवं 690 के साथ टाउन/देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तेंदुकोना में बगारपाली जाने वाले कच्चा मार्ग ठेला के पास एक व्यक्ति लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।
मुखबीर सूचना की तस्दीक हेतु गवाहन
01- जुगेश्वर चक्रधारी पिता लोकचंद चक्रधारी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मुडागांव
02- सुमीत अग्रवाल पिता महेन्द्र अग्रवाल निवासी तेंदुकोना
को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर मुखबीर के बताए गए मौके स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई।
पुलिस पार्टी को देखकर शराब पीने वाले व्यक्ति मौके से फरार हो गए, वहीं एक व्यक्ति मौके पर मिला। नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम सुधाकर घरडे पिता स्व. बालकिशन घरडे उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 13 बागडपारा पिथौरा, थाना पिथौरा जिला महासमुंद बताया।
आरोपी के कब्जे से
एक नग देशी प्लेन शराब शीशी (180 एमएल) में भरी लगभग 50 एमएल शराब,
कीमत लगभग 30 रुपये,
02 नग डिस्पोजल गिलास एवं
चखना मिक्चर
को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।
आरोपी सुधाकर घरडे का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत पाए जाने पर उसे विधिवत दिनांक 07/02/2026 को समय 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।



