CG/ सरायपाली के पूर्व विधायक रामलाल चौहान सहित 3 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, 15 को राज्य मंत्री का दर्जा छत्तीसगढ़ में 18 पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा, 3 को कैबिनेट और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा
रायपुर, 28 अगस्त। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में विभाग ने 27 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया है। आदेश में कुल 18 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं।
शासन के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
वहीं गौरीशंकर श्रीवास, आनंद निषाद, राजेश कुमार राजपूत, राजेंद्र नायक, सुधीर गौतम, एजाज मिर्जा बेग, भोजराज देवांगन, प्रभात मिश्रा, सुषमा जेठानी और शशिकांत द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।
राज्य मंत्री का दर्जा पाने वालों में रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष किशोर महानंद, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी (श्री राजीव लोचन दास महाराज), अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष वेदराम मनहरे और अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मंगल दास ठाकुर भी शामिल हैं।
रूप सिंह मंडावी का दर्जा हुआ अपग्रेड आदेश में रूप सिंह मंडावी के दर्जे में संशोधन किया गया है। विभागीय आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2025 के तहत उन्हें पहले राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। अब नए आदेश के तहत उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।
केवल शिष्टाचार के लिए मंत्री दर्जा सरकार ने स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को दिया गया कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए है। उन्हें नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग या आयोग की होगी। यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल की स्थिति नहीं दर्शाती। आदेश जारी होने के दिन से प्रभावी होगा। आदेश छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।



