महासमुंद/सांकरा। थाना सांकरा पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में उसके साथी मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मृतक जैजैराम भोई (30 वर्ष), निवासी गोपालपुर, थाना पिथौरा 15 जून 2026 को अपने साथी त्रिनाथ भोई के साथ मोटरसाइकिल डिलक्स क्रमांक CG 04 DQ 1342 से निजी काम से सांकरा आया था। काम पूरा करने के बाद दोनों वापस गोपालपुर लौट रहे थे। रात करीब 8 बजे ग्राम लोहराकोट स्थित पेट्रोल पंप के पास NH-53 मार्ग पर त्रिनाथ भोई द्वारा मोटरसाइकिल को तेज, उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने से पीछे बैठे जैजैराम भोई सड़क पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल जैजैराम को डायल-112 के माध्यम से CHC पिथौरा ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजनों एवं गवाहों के कथन लिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि हादसे के बाद मोटरसाइकिल चालक त्रिनाथ भोई ने मृतक के घर जाकर उसे सांकरा में उसके दोस्तों के साथ छोड़कर आने की गलत सूचना दी, जिससे घटना के संबंध में वास्तविक जानकारी छिपाने का प्रयास किया गया।
मर्ग जांच में त्रिनाथ भोई का कृत्य धारा 106(1), 240 बीएनएस एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर थाना सांकरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस द्वारा प्रकरण में घटनास्थल, वाहन, गवाहों के कथन एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है।



