महासमुन्द : बस में मानव तस्करी के मामले में दलालों के ख़िलाप एफआईआर दर्ज ।
महासमुन्द जिले के कई इलाकों में भट्ठा दलाल सक्रिय है महासमुन्द जिले के पिथौरा बागबाहरा और बसना के कई दलाल सक्रिय है छत्तीसगढ़ में आचार संहिता और मतदान के बाद दलालों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो से पलायन करवाने का सिलसिला जारी हो चुका है बता दें कि पिथौरा और बागबाहरा क्षेत्र में यह गोरख धंधा जोरो पर रहता है गांव से कई परिवारों को मासूम और दूधमुहे बच्चो सहित पलायन करा रहे है
बागबाहरा पुलिस को मुखबीर से 13.20 बजे जरिये फोन से सुचना मिला कि मां ट्रेवर्ल बस क्रमांक CG 06 GN 4209 जो खट्टी से महासमुंद चलती है जिसमें कुछ मजदूरो को व्यापार व्यवसाय करने मजदूर दलाल सुरज गोस्वामी साकिन कुरूमुड़ा उड़ीसा ,संतोष देवागंन साकिन महासमुंद के द्वारा कपट पुर्वक अधिक पैसा दिलाने प्रलोभन देकर उनके शक्तियो का दुरूपयोग करने के आशय से उन्हे उत्प्रेरित कर उसके गांव से परिवहन कर स्थानांतरित कर रहा है मौके पर मुखबीरी सुचना पंचनामा तैयार किया मुखबीरी सुचना को थाना प्रभारी बागबाहरा को अवगत कराया और आरक्षक क्रमांक 333 एकलब्य बैस को गवाहो को लेने टाउन बागबाहरा रवाना किया गया जो टाउन बागबाहरा से गवाह हेमराज महानंद पिता अभिराम महानंद उम्र 34 वर्ष ,
गवाह निखिल सोनवानी पिता नरेश सोनवानी उम्र 24 वर्ष साकिनान वार्ड क्रमांक 14 पोटरपारा बागबाहरा को लेकर थाना आये जिन्हे मुखबीरी सुचना से अवगत कराकर कार्यवाही में उपस्थित होने धारा 160 जाफौ की नोटिस तामिल कर हमराह स्टाफ आरक्षक 333 ,301 गवाह हेमराज महानंद ,निखिल सोनवानी को लेकर मुखबीर सुचना की तस्दीक पर मय शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 6580 मय चालक आरक्षक 192 विरेन्द्र तिवारी को लेकर रवाना हुआ पिथौरा चौक बागबाहरा पहूंचा और मुखबीर के बताये बस की इंतजार किया 15 मिनट बाद मां ट्रेवर्स की बस क्रमांक CG 06 GN 4209 आयी जिसे रोककर चेक किया बस में लेवर एवं सवारी बैठे थे जिन्हे पुछताछ किया तब छबिलाल पिता गणेशराम उम्र 40 वर्ष साकिन लौंदामुड़ा थाना कोमाखान ,हीरालाल पिता तिलक उम्र 24 वर्ष साकिन धरमबांधा उड़ीसा ,
केवल मांझी पिता अइत राम मांझी उम्र 19 वर्ष साकिन धरमबांधा उड़ीसा ,तुलाराम राणा पिता कंशाराम राणा उम्र 25 वर्ष साकिन धरमबांध उड़ीसा ,संगीता राणा पति तुलाराम राणा उम्र 23 वर्ष साकिन धरमबांधा उड़ीसा ,कुनतुला राणा पति तुलेश राणा उम्र 22 वर्ष साकिन धरमबांधा उड़ीसा ,कुमारी यादव पति छबिलाल यादव उम्र 38 वर्ष साकिन लौदामुड़ा ,फिरंतिन मांझी पिता रूखसाय मांझी उम्र 19 वर्ष साकिन भैसादादर उड़ीसा ,गुरूवारी मांझी पति खेलन मांझी उम्र 19 वर्ष साकिन भैसादादर उड़ीसा ,गुरूवारी मांझी पति खेलन मांझी उम्र 20 वर्ष साकिन भैसादादर द्वारा इंट भठ्ठा में काम कराने सुरज गोस्वामी ,संतोष देवागंन द्वारा दिगर प्रांत उत्तर प्रदेश कपट पूर्वक अधिक पैसा दिलाने प्रलोभन देकर उत्प्रेरित कर गांव से इंट भठ्ठा में काम कराने ले जाना बताये और बस के चालक एवं परिचालक को जानकारी होना नही बताये तब बस से लेवरो को उतारकर कथन लिया जो सभी ने मजदूर दलाल सुरज गोस्वामी ,संतोष देवागंन के द्वारा अधिक पैसा दिलाने
प्रलोभन देकर उत्प्रेरित कर गांव से उत्तर प्रदेश इंट भठ्ठा में काम करने भेजना और इंट बनाने की की मजदूरी प्रति हजार 650 रूपये देना और सभी मजदूरो को प्रति जोड़ी के हिसाब से 30000 से 40000 रूपये एडवांस देना बताये आरोपी सुरज गोस्वामी ,संतोष देवागंन के द्वारा मजदूरो को दुव्यापार करने की नियत से दिगर प्रांत उत्तर प्रदेश इंट भठ्ठा भेज रहा है जो धारा 370 भादवि का होना पाये जाने पर मौके पर देहाती नालसी में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।



