बसना : गडफुलझर और बरपेलाडीह से पीपलखुंटा जाने वाले मार्ग में बसना पुलिस की रेड कार्यवाही ।थाना बसना में प्रधान आरक्षक ने दिनांक 25/11/2023 को हमराह स्टाफ आरक्षक 685, 524 के साथ स्वंय के मोटर सायकल से पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम गढफुलझर में राकेश भोई नामक व्यक्ति द्वारा अपने घर के सामने गली में आम लोगो को अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह रंजन सागर एवं मलय पात्रो को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश भोई पिता शौकीलाल भोई उम्र 36 साल साकिन गढफुलर, थाना बसना, जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया
एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी राकेश भोई का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 25/11/2023 के 17-30 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
मैं थाना बसना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 25/11/2023 को हमराह स्टाफ आरक्षक 411 म0आर0 48 के साथ स्वंय के मोटर सायकल से पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम बरपेलाडीह से पीपलखुंटा जाने के रोड किनारे में लोचन प्रसाद पाण्डव नामक व्यक्ति द्वारा आम लोगो को अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह हबीब खान एवं खेमराज महंती को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां
शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम लोचन प्रसाद पाण्डव पिता भुरू पाण्डव उम्र 33 साल साकिन पीपलखुंटा, थाना बसना, जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग
डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी लोचन प्रसाद पाण्डव का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 25/11/2023 के 17-30 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।



