थाना बसना : दिनांक 21/02/2024 को जुर्म पतासाजी व देहात पेट्रोलिंग पर हमराह स्टाफ आरक्षक 442, 411 महिला आरक्षक 48 मय विवेचना कीट के स्वयं के अलग अलग मो0सा0 पर अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु देहात की ओर रवाना हुआ था कि जरिए मुखबीर से सूचना मिला कि खेमडा से रेमडा जाने वाले रोड किनारे ग्राम रेमडा में एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री हेतु रोड किनारे छुपा कर रखा है कि प्राप्त सूचना से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाह खेमराज महंती एवं हबीब खान को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर हमराह स्टाफ व गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम प्रभुलाल राणा पिता स्व0 भगवान राणा उम्र 34 वर्ष निवासी रेमडा, थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का होना बताया जिसे अवैध रूप से शराब बिक्री वास्ते रखने के संबंध में पुछताछ करने पर शराब बेचना स्वीकार किया मौके पर गवाहों व पुलिस पार्टी व मोटर सायकल की तलाशी संदेही से लिवाया गया कोई आपत्तिजनक सामान नही मिलने से संदेही की तलाशी लिया गया जो अपने पास एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला रखा था।
जिसके अंदर चेक करने पर एक दो लीटर वाली हरे रंग के स्प्राईट बाटल में भरी करीबन 02 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब रखे मिला जिसे गवाहो के समक्ष बरामद किया गया। आरोपी को शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना बताया। जप्त शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया, मौके पर शराब को सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 21/02/2024 के 19-10 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया बाद मौके पर आरोपी के विरूध्द बिना नंबरी देहाती नालसी कायम किया गया।



