पिथौरा थाना : ग्राम ठाकुरदिया खुर्द का हिरालाल सिन्हा अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखे 12लीटर महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई थाना पिथौरा में महिला प्रधान आरक्षक क्रमांक 231 के अनुसार दिनांक 28.02.2024 को हमराह आरक्षक 394, 529, 197 के अवैध शराब रेड कार्यवाही पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम ठाकुरदिया खुर्द का हिरालाल सिन्हा अपने घर के बाडी में शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर गवाह सोनूराम यादव एवं नेतराम प्रजापति को धारा 160 जाफौ. का नोटिस तामिल कर साथ लेकर ग्राम ठाकुरदिया खुर्द मुखबीर के बताये हुये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करने पर एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम हिरालाल सिन्हा पिता गाडाराय सिन्हा उम्र 44 साल साकिन ठाकुरदिया खुर्द थाना पिथौरा जिला महासमुंद बताया तथा अपने पास एक नीला रंग की 20 लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भरा करीबन 12 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब रखे मिला जिसे गवाहों के समक्ष बरामद किया गया
उक्त शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध दस्तावेज नहीं है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक नीला रंग की 20 लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भरा करीबन 12 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब कीमती 2400/- रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 28.02.2024 के 11.20 बजे विधिवत मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के गिरफ्तार किया गया प्रकरण अजमानतीय होने से उसके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दिया गया । आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी क्रमांक 0/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।



