बसना -: ठाकुरपाली मे अपने घर के सामने लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले के खिलाप कार्यवाही थाना बसना प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 05/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक 685,599 के साथ स्वयं के वाहन मोटर सायकल में जुर्म जरायम पतासाजी एवं टाउन/देहात पट्रोलिंग पर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर
सूचना मिला कि ग्राम ठाकुरपाली में जीसब ताण्डी नामक व्यक्ति अपने घर के सामने लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह प्रमोद कुमार एवं अश्वनी भोई को मखबीर सूचना से अवगत कराकर साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर रेड की कार्यवाही किया गया जहां शराब पिने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पिने का साधन उपलब्ध
कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम जीसब ताण्डी पिता स्व0 पैतराम ताण्डी उम्र 37 साल थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पिने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया गवाहों के समक्ष जीसब ताण्डी के कब्जे से 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी व 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रहा है को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया कि आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर आरोपी को आज दिनांक
05/03/2024 के 17-25 बजे विधिवत गिरफ्तार कर मामला जमानतीय से सक्षम जमानतदार पेश करने जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का कायम विवेचना में लिया गया ।



