महासमुंद -: बाईक कार से बजरंग दल दौड़ाते रहे,तस्कर के ट्रक पंचर होने के बाद भी कई किलोमीटर तक चलती रही ट्रक ना डर ना भय ज़ब रेलवे के पास जाम लगा और ट्रक से त्रिपाल हटा तो दिल दहल देने वाला मंजर आया सामने पुलिस ने की एफआईआर
महासमुंद जिले के बाग़बाहरा थाना मे मवेसियो के अवैध तसकरी के मामले मे एफ आई दर्ज हुवा है बजरंग दल के सदस्यों क़ा कार्य वाके मे काबिले तारीफ़ है सोशल मिडिया मे बजरंग दल द्वारा डाले गए वीडियो से देखने से पता चलता है की कैसे एक ट्रक मे मवेसियो को भरकर ठूस ठूसकर देखने से आपको दिल दहल जाएगा कई मवेसियो के तो सींग काट दिए गए थे
बजरंग दल द्वारा अन्य जिले से एक ट्रक को पीछे कर रोकने का प्रयास कर रहे थे बजरंग दल को आशंका था की कुछ मवेसियो को कत्ल खाना भेजा जा रहा है बजरंग दल के कार्यकर्ता मवेसी से भरी ट्रक को रोकने का प्रयास करते रहे लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नही इसी भाग दौड़ मे ट्रक का आगे क़ा दोनों पहिया पंचर होकर घसीटने लगा फिर भी ट्रक चालक नही रुका कई किलोमीटर तक पीछा करने पर रेलवे जाम के पास ट्रक रुका और त्सकरो को पकड़ा गया और पुलिस को सुचना देकर सुपुर्द किया गया है
बागबाहरा थाना : छ.ग. से उडिसा कत्लखाना ले जाते 21 रास मवेशी भैंस-भैंसा, पडवा के साथ पिथौरा चौक बागबाहरा में पकड़ाया थाना बागबाहरा में सहायक उप-निरीक्षक के अनुसार दिनांक 14/03/2024 के सुबह 05:00 बजे गौ-सेवा समिति बागबाहरा के द्वारा मौखिक सूचना प्राप्त हुआ कि एक छ: चक्का वाली आयशर ट्रक अशोक लिलेण्ड कम्पनी
का क्रमांक CG 07 CH 0725 में मवेशी भरकर तेन्दूकोना की ओर से पिथौरा चौक बागबाहरा की ओर आ रही है मुखबिर सूचना दर्ज कर हमराह सउनि जनकलाल पटेल आर333, 658, 301 को लेकर मय शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 8938 मय चालक आरक्षक 192 विरेन्द्र तिवारी को लेकर मुखबिर के बताये स्थान के लिए रवाना हुआ पिथौरा चौक बागबाहरा पहुंचा उसी समय दो व्यक्ति मिला जिन्हें नाम पता पुछने पर सुरेन्द्र कुमार ताण्डी पिता राधेश्याम ताण्डी उम्र 28 वर्ष साकिन वार्ड नं 08 कर्रापारा बागबाहरा, रोहित महानंद पिता हेमलाल महानंद उम्र 34 वर्ष साकिन वार्ड नं 08 कर्रापारा बागबाहरा का रहने वाला बताया जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही में उपस्थित रहने धारा 160 जा.फौ. की नोटिस तामिल किया उसी समय तेन्दूकोना की ओर से वाहन क्रमांक CG 07 CH 0725 आया जिसमें तिरपाल बंधी हुई थी जिन्हें घेराबंदी कर रोकवाया उसी समय चालक एवं एक अन्य व्यक्ति मौका का फायदा उठा कर भाग गया।
जिसका पीछा किया गया नही मिला। वाहन में सवार एक व्यक्ति मिला जिन्हें नाम पता पुछने पर अपना नाम मोहम्मद वसीम कुरैशी पिता मो. निसा कुरैशी उम्र 34 वर्ष साकिन बनत थाना श्यामली जिला श्यामली उत्तरप्रदेश का रहने वाला बताया। तब वाहन में सवार व्यक्तियों के बारे में पुछने पर चालक का नाम बंटी और वाहन में एक अन्य सवार व्यक्ति का नाम साजिद होना बताया जिसे भागना बताया। वाहन में भरे सामान के बारे में पुछने पर 21 रास मवेशी भैंस-भैंसा, पडवा होना बताया। जिन्हें छ.ग. से उडिसा कत्लखाना ले जाना बताया। वाहन के तिरपाल हटा कर चेक
करने पर 21 रास मवेशी भैंस-भैंसा, पडवा को ठुस- ठुस कर क्रुरूतापूर्वक भरी हुई थी। जिसमें दस रास भैंसा काला सिंग मुर्रा, पुंछ लम्बा काला , एक भैंसा चंदवा उम्र करीबन 07, 08 वर्ष सभी जवान, नौ रास भैंसी काली सिंग मुर्री पुंछ लम्बा काला उम्र करीबन 07, 08 वर्ष सभी जवान , दो रास पडवा एक रास पडवा का पुंछ कटा हुआ सिंग छोट-छोटे उम्र करीबन 02, 03 वर्ष जुमला कीमती 5,00000 रूपये मिला। जिन्हें मौके पर बरामद कर आरोपी को परिवहन करने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज पेश करने धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया आरोपी के द्वारा कोई दस्तावेज नही होना बताये।
तब मौके पर गवाहों के समक्ष 21 रास मवेशी भैंस- भैंसी, पडवा कीमती 5,00000 रूपये एवं एक परिवहन की छ: चक्का वाली आयशर ट्रक अशोक लिलेण्ड कम्पनी का क्रमांक CG 07 CH 0725 पुरानी इस्तेमाली जिसके सामने की चक्का में दोनों टायर टीव नही है डिस्क लगा है कीमती 1000000 रूपये कुल जुमला कीमती 15,00000 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों के द्वारा वाहन क्रमांक CG 07 CH 0725 में 21 रास मवेशी भैंस- भैंसी, पडवा को ठुस- ठुस क्रुरूतापूर्वक कत्ल खाना ले जाने के प्रयोजन से परिवहन करना जो आरोपियों का कृत्य छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004की धारा 4, 6, 10, पशु क्रुरूता निवारण अधिनियम 1960 की धारा धारा 11(1)(घ),11 (1) (ड) मोटर अधिनियम की धारा 66/192 का पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 14/03/2024 के 06:20 बजे गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना जरिये मोबाइल फोन से आरोपी की पत्नी को दिया और मौके पर देहाती नालसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



