सिंघोड़ा : ग्राम परसकोल में घेंसपाली का एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन करते पकड़ाया। थाना सिंघोडा मे उनि के अनुसार दिनांक 19/03/2024 को हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 953, 546 के साथ शासकीय अधिग्रहित पुलिस वाहन क्रमांक CG 04 PL 2687 मे पेट्रोलिंग पर देहात रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि जो एक व्यक्ति जो हल्का हरा रंग का फुल टी शर्ट एवं कत्था कलर का लोवर मो.सा. काला रंग का बजाज क्रमांक CG 04 CZ 1936 में अवैध रूप से हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन करते घेंसपाली से सिघोडा की ओर आ रहा है कि सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 953, 546 के साथ अधिग्रहित शासकीय वाहन क्रमांक CG 04 PL 2687 मे मय विवेचना कीट के सूचना तस्दीक एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही हेतु ग्राम परसकोल की ओर रवाना हुआ, रास्ते मे सिंघोडा चौक मे जितेंद्र मेहेर एवं रसुल महोम्मद मिले जिन्हें मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रेड कार्यवाही मे उपस्थित रहने एवं सहयोग करने हेतु धारा 160 जा. फौ. का नोटिस दिया उनके द्वारा साथ मे जाने हेतु सहमत होने बाद गवाहो को साथ मे लेकर मुखबीर के बताये अनुसार ग्राम परसकोल पर गये जहां घेराबंदी किया गया कुछ समय बाद मुखबीर के बताये हुलिया का व्यक्ति मो.सा. के साथ आया जिसे रोककर पकडा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम अजय कुमार सारथी पिता निरंजन सारथी उम्र 31 साल साकिन घेंसपाली थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) का निवासी होना बताया
एवं वाहन के हेंडल में रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला के संबंध में पूछताछ करने पर गोलमोल जबाब देने लगा, शराब रखने के संदेह होने पर उपस्थित पुलिस पार्टी, शासकीय अधिग्रहित वाहन, एवं गवाहो का उक्त व्यक्ति से तलाशी लिवाया गया जो किसी प्रकार का कोई आपत्ति जनक सामग्री नही होना बताया, बाद उक्त व्यक्ति से सहमति लेकर उसके कब्जे मे रखे हुए एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला के अंदर रखे सफेद रंग के 15 लीटर क्ष्मता वाली जरीकेन के अंदर लगभग 13 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब भरी हुई मिला जिससे उक्त शराब को गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया तथा शराब रखने व परिवहन करने एवं बिक्री करने के संबंध मे उक्त व्यक्ति को धारा 91 जा. फौ. का नोटिस देकर वैध कागजात/दस्तावेज पेश करने कहा गया जो कोई वैध कागजात/दस्तावेज नही होना बताया जिससे आरोपी के कब्जे से 1. एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला के अंदर सफेद रंग के प्लास्टिक जरिकेन 15 लीटर क्षमता वाली मे भरी हुई लगभग 13 लीटर हाथ भठ्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती 2600 रूपये। 2. एक काला कलर का मो.सा. बजाज XCD क्रमांक CG 04 CZ 1936 कीमती 20000 रूपये कुल जुमला कीमती 22600 रूपये मिलने से उक्त वाहन एवं शराब को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया तथा मौके पर जप्तशुदा शराब को सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी अजय कुमार सारथी पिता निरंजन सारथी उम्र 31 साल साकिन घेंसपाली थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) को आरोप बताकर आज दिनांक 19/03/2024 के 17:00 बजे को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनो को दिया गया तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर समक्ष गवाहो के नजरी नक्शा तैयार किया गया। मौके पर देहाती नालसी क्रमांक 0/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया। रेड कार्यवाही में हमराह स्टाफ का सहयोग लिया गया।



