सरायपाली : ग्राम बैदपाली बाजार के पास में चकरदा का एक व्यक्ति 22 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ पकड़ाया थाना सरायपाली में प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 19.03.2024 को जुर्म जरायम पतासाजी एवं अवैध शराब रेड कार्यवाही पर हमराह स्टाफ आर0 867 गोपनिय सैनिक मनोहर बंजारा के रवाना हुआ था कि जरिये मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम बैदपाली बाजार के पास में एक व्यक्ति देशी प्लेन शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना तस्दीक पर रवाना हुए रास्ते में जयस्तंभ चौक के पास गवाह केशव चौहान और रामेश्वर सिन्हा को धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कर साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुंचे घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़े नाम पता पुछने पर अपना नाम अरूण बाघ पिता बसंत बाघ उम्र 18 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 04 चकरदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाले बताया और अपने पास रखे प्लास्टिक थैला के अंदर 22 पौवा देशी प्लेन शराब रखना बताये जिसके खरीदी बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिये। आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला के अंदर भरा 22 पौवा देशी प्लेन मदिरा शराब जुमला 3960ml किमती 1760 रूपये को मौके पर बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर समक्ष गवाहों के मुताबिक जप्ती पत्रक के मौके पर जप्त कर मौके पर सील बंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से को। दिनांक 19.03.2024 के 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से सक्षम जमानतदार पेश करने पर मौके पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद संपूर्ण कार्यवाही कर थाना वापस आकर देहाती नालसी पर से नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है।



