बसना थाना : ग्राम अरेकेल तालाब के पास शिव मंदिर के आगे बिक्री हेतु रखा देशी और विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ाया
थाना बसना में 0प्र0आर0 के अनुसार दिनांक 21/03/2024 को हमराह स्टाफ आर. 661,442 के जुर्म जरायम पतासाजी व अवैध शराब रेड कार्यवाही पर मय विवेचना कीट के टाऊन, देहात पर निजी वाहन मोटर सायकल से रवाना हुआ था कि, जरिये मुखबीर सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम अरेकेल में कन्हैया चौहान नामक व्यक्ति अरेकेल तालाब के पास शिव मंदिर के आगे ग्राम अरेकेल अवैध रूप से बिक्री वास्ते शराब रखा है जिसे बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है कि सूचना पर गवाह हेमसागर चौहान व धनेश दास को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामिल कराकर हमराह स्टाफ एवं गवाह के मुखबीर के बताये स्थान अरेकेल तालाब के पास शिव मंदिर के आगे ग्राम अरेकेल के पास पहुंचकर तलब किये
जहां एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम कन्हैया चौहान पिता बैगा चौहान उम्र 55 साल साकिन अरेकेल थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया जिसे मुखबीर सुचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध मे पुछताछ किये व संदेही से पुलिस पार्टी गवाहन की तलाशी लिवाने के बाद संदेही का तलाशी लिया गया जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला के अंदर 17 नग गोल्डन गोवा डिलक्स विस्की 180 एम.एल वाली जुमला 3060 एम.एल कीमती 2040 रूपये, एवं 03 नग देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एम.एल. जुमला 540 एम.एल. कीमती 240 रूपये कुल जुमला 3600 एम.एल. कीमती 2280 रूपये को गवाहों के समक्ष बरामद कर उक्त अंग्रेजी गोवा शराब व देशी प्लेन शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिया है। उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहान मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 21/03/2024 के 17-10 बजे गिर0 किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। मौके पर आरोपी के विरूद्ध देहाती नालसी कायम किया गया।



