छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से कराये जाने के निर्देश है। पंचायत विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय-सारिणी तैयार कर स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है।
पंचायत संचालनालय द्वारा जारी निर्देशानुसार आगामी 23 जनवरी से आयोजित ग्रामसभा में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए 17 बिन्दु तय किए हैं। इनमें ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित सकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन करने कहा गया है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच एवं पंच का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) (4) अनुसार संचालित होगी।

ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन, पंचायतों के तीमाही आय-व्यय की समीक्षा, पिछले छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त, स्वीकृत एवं व्यय राषि तथा कार्य के अद्यतन स्थिति का वाचन, मनरेगा अंतर्गत रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार के स्थिति की समीक्षा, सामाजिक सहायक कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंषन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का

सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारी के निदान एवं निवारण पर चर्चा, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली की प्रगति की समीक्षा, पंचायतों के वर्तमान/भूतपूर्व पंचायत पदाधिकारियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है, अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन, राज्य की समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना, अमृत सरोवर के लिये उपयुक्त स्थलों का चयन, पूर्व वित्तीय वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना में स्वीकृत कार्यों में संशोधन की आवश्यकता हो तो, आंकलन कर अनुपूरक कार्ययोजना का अनुमोदन, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका का वाचन, जिन ग्रामों में ‘‘ग्राम विकास न्याय समिति’’ का गठन नहीं हुआ हो अनिवार्य रूप से समिति का गठन कराया जाना तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी।