महासमुंद जिला अंतर्गत कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम करहीडीह में छेड़ छाड़ के मामले मे जमानत पर छूटकर आये एक आरोपी युवक ने एक युवती पर चाक़ू से जानलेवा हमला कर दिया युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया बताया गया की युवती कि माँ ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया था इसी कारण आरोपी ने दुश्मनी वश युवती की हत्या करने की नियत से चाकू से वार किया
स्वरजीत की पत्नी तरूलता बरई ग्राम मुनगासेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत है माह मार्च 2024 में उनके गांव के रहने वाले मोहन साहू पिता धनसाय साहू ने तरूलता के साथ काम करने वाली एक महिला के साथ छेडखानी किया था जिसकी रिपोर्ट थाना कोमाखान में की गई थी इस मामले में तरूलता गवाह थी जिनका बयान न्यायालय में भी हुआ था. छेडखानी के इस मामले में तब मोहन साहू जेल चला गया था. आज से करीबन 05, 06 दिन पूर्व मोहन साहू जमानत में छुट कर गांव वापस आया था और स्वरजीत को बोला था कि तुम्हारी पत्नी मेरे खिलाफ गवाही दी है जिसके कारण मैं जेल में था अब तुम लोगों को देख लुंगा
16 अगस्त 2024 को स्वरजीत गांव से 02 किलोमीटर दूर ग्राम साल्हेभांठा गया था और स्वरजीत की पत्नी अपने ड्यूटी में ग्राम देवरी गई थी स्वरजीत की बेटी घर मे अकेली थी साल्हेभांठा से स्वरजीत वापस आ रहा था दोपहर करीबन 12:30 बजे उसे उसकी बेटी फोन करके बताई कि मोहन साहू घर में घुसकर मुझे चाकू मार दिया है तब स्वरजीत तत्काल घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर के सामने का मेन गेट खुला हुआ था और गेट के अंदर पोर्च वाले हिस्से में उसकी बेटी घायल अवस्था में लहू लुहान पड़ी हुई थी स्वरजीत जोर-जोर से अवाज दिया तो आसपास रहने वाले कुन्ती बाई साहू, प्रेशनलाल साहू वहां पर आये स्वरजीत ने अपनी बेटी से घटना के बारे में पूछा तो बताई कि वह छत के उपर कपड़ा लाने गई थी उसी समय गेट खुलने की आवाज सूनकर नीचे कमरे मे
आई तो देखी कि गांव का मोहन साहू कमरे में था और तेरी मां ज्यादा होशियार बनती है तेरे को मजा चखाता हूं बोलते हुए अपने जेब से धारदार चाकू निकाला और हत्या करने के उद्देश्य से लगातार वार करने लगा उसके बांये कंधे और पसली में चाकू लगने से गंभीर चोटे आई है. प्रेशनलाल साहू ने स्वरजीत को बताया कि मोहन साहू को थोडी देर पहले घर से निकलकर भागते देखा है,
घायल युवती को ईलाज के लिए बागबाहरा शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया एवं गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रिफर किया गया. उसे एम्बुलेंस के माध्यम से रायपुर के वी वाय अस्पताल में ईलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उसे ICU में रखा गया है पुलिस ने मामले कि शिकायत के बाद आरोपी मोहन साहू के खिलाफ 109-BNS, 332(b)-BNS के तहत अपराध कायम किया है!



