Monday, July 14, 2025
महासमुंदबलौदा/ग्राम टेमरी में अवैध रूप शराब पीने पिलाने पर कारवाही

बलौदा/ग्राम टेमरी में अवैध रूप शराब पीने पिलाने पर कारवाही

बलौदा/ग्राम टेमरी में अवैध रूप शराब पीने पिलाने पर कारवाही

थाना बलौदा ग्राम टेमरी में सौदागर बरिहा नामक व्यक्ति अपने घर में लोगों को बैठाकर अवैध रूप से शराब पिला रहा है एवं शराब पीनें की सुविधा उपलब्ध करा रहा है की मुखबीर सूचना तस्दीकी हेतु रास्ते में मिले गवाह राजेश बारीक एवं खिरोद बरिहा को साथ लेकर मुखबीर के बताये अनुसार ग्राम टेमरी सौदागर बरिहा के घर के पास पहुंचे, जहां एक व्यक्ति लोगो को बैठाकर शराब पिला रहा था एवं शराब पीनें की सुविधा उपलब्ध करा रहा था, शराब पीनें वाले पुलिस को देखकर भाग गये, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछनें पर अपना नाम सौदागर बरिहा पिता छिनु बरिहा उम्र 50 साल साकिन टेमरी थाना बलौदा जिला महासमुन्द (छ0ग0) का रहनें वाला बताया, जो लोगों को शराब पिलाते हुये मिला जिसे धारा 94 BNSS का नोटिस देकर शराब पिलानें एवं शराब पीनें का सामान उपलब्ध करानें के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने कहा गया, जो अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार करते हुये कोई वैध दस्तावेज नही होना बताने पर आरोपी के कब्जे से 02 नग खाली झिल्ली, 02 नग डिस्पोजल गिलास एवं 02 नग पानी पाउच जिसमें देशी महुआ शराब की गंध आ रहा था, को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन के जप्त किया गया।

आरोपी सौदागर बरिहा पिता छिनु बरिहा उम्र 50 साल साकिन टेमरी थाना बलौदा जिला महासमुन्द (छ0ग0) थाना बलौदा जिला महासमुन्द (छ0ग0) का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से दिनांक 06/07/2025 के 14:20 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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