Saturday, July 19, 2025
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छत्तीसगढ़ : कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई जुर्माना लगाने के साथ शिक्षण संस्थान को दी गई चेतावनी

छत्तीसगढ़ : कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई जुर्माना लगाने के साथ शिक्षण संस्थान को दी गई चेतावनी

तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4/6 के तहत जहां स्कूल के समीप आदि क्षेत्रों कों धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है वहीं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।

कोरिया जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन पर दुकानों, पान ठेलों, होटल और गुमटियों पर कार्रवाई कर 6100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जांच दल ने बैकुंठपुर विकासखण्ड के ग्राम जमगहना, महोरा, डकईपारा, करजी, गिरजापुर, टेंगनी, पांडोपारा में पान ठेले, होटल, किराना दुकानों की सघन जांच की। धारा 4/6 के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जुर्माना लगाया गया और संबंधित दुकानदारों को ‘धूम्रपान निषेध क्षेत्र‘ तथा ‘18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है‘ जैसे बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। प्राथमिक शाला, इमलीपारा में धूम्रपान निषेध बोर्ड नहीं पाए जाने पर भी विद्यालय प्रबंधन को धूम्रपान मुक्त शिक्षण संस्थान बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।

इसी तरह मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन में प्रयुक्त खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की मौके पर ही जांच की गई। जांच के दौरान मध्यान्ह भोजन के सैंपल भी एकत्रित किए गए। इसी तरह होटलों और दुकानों में खाद्य पदार्थों की सफाई, गुणवत्ता, एक्सपायरी तिथि की जांच की गई। दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने और नमी से बचाने के निर्देश दिए गए।

 

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