सरायपाली: जुआ फड़ से लेकर शराब तस्करी तक कार्रवाई, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा
सामुदायिक भवन के पास चल रहा था जुए का अड्डा, पुलिस की रेड में 4 जुआरी गिरफ्तार
सरायपाली पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम अर्जुण्डा में चल रहे जुआ फड़ पर दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नगदी रकम और ताश पत्ते जब्त किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सरायपाली की पुलिस टीम 24 मार्च को देहात पेट्रोलिंग एवं जुर्म-जरायम की पतासाजी पर निकली थी। इसी दौरान जोगनीपाली मोड़ के पास मुखबिर से सूचना मिली कि अर्जुण्डा स्थित सामुदायिक भवन के पास कुछ लोग 52 पत्ती ताश से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं।
सूचना पर पुलिस टीम ने गवाहों को साथ लेकर मौके पर रेड कार्रवाई की। जहां आरोपी फुलचंद भोई, दिनेश भोई, आकाश साहू और प्रकाश तांडी जुआ खेलते हुए पकड़े गए। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से तथा जुआ फड़ से कुल 7180 रुपये नगद और 52 पत्ती ताश बरामद किया गया।
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया, हालांकि मामला जमानती होने के कारण उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
70 लीटर महुआ शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, बिना नंबर स्कूटी भी जब्त
सरायपाली | 24 मार्च 2026
सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में महुआ शराब और वाहन जब्त किया है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम 24 मार्च को पेट्रोलिंग पर थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि नानकपाली के दो युवक स्कूटी में अवैध महुआ शराब लेकर बिक्री के लिए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम माधोपाली-कुटेला रोड पर घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ा।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक भोई (26 वर्ष) और तेज कुमार भोई (23 वर्ष) के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 70 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपये आंकी गई है।
इसके अलावा, परिवहन में उपयोग की जा रही बिना नंबर की TVS जुपिटर स्कूटी भी जब्त की गई है। कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 1,09,000 रुपये बताई जा रही है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। मामला गैर-जमानती होने के कारण आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।



